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Kanpur News: मंदबुद्धि से दुष्कर्म के दोषी किशोर को 10 साल का कारावास

Fri, 24 Jan 2025 12:41 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Fri, 24 Jan 2025 12:41 AM IST
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10 years imprisonment to teenager found guilty of raping mentally retarded person
कानपुर देहात। गजनेर क्षेत्र के एक गांव से चार साल पहले बकरियां चराने गई एक मंदबुद्धि युवती के साथ गांव के किशोर ने दुष्कर्म किया था। गुरुवार को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया है।
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गजनेर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली मंदबुद्धि युवती 30 जून 2020 को खेत में बकरियां चराने गई थी। जहां पहले से ही मौजूद उसी गांव के रहने वाले एक किशोर ने उसको बहलाकर एकांत में ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले में पीड़िता की भाभी ने आरोपी किशोर के खिलाफ मंदबुद्धि ननद से दुष्कर्म करने का आरोप लगा पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने विवेचना करने बाद आरोपी किशोर के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे।
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मुकदमें की सुनवाई अपर जिला जज 13/ पाॅक्सो एक्ट शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत में चल रही थी। विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह व एडीजीसी अमित सिंह चौहान ने बताया कि गुरुवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मंदबुद्धि से दुष्कर्म में आरोपी किशोर को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने व अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का भी आदेश किया है।
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