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Kanpur News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास

Mon, 24 Nov 2025 11:22 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 24 Nov 2025 11:22 PM IST
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10 years imprisonment for rape convict
इटावा। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम सुनीता शर्मा ने 20 साल पुराने दुष्कर्म व मारपीट के मामले दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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शहर की एक महिला ने इकदिल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया कि 30 मार्च 2005 की शाम करीब सात बजे वह अपने घर से किसी काम से जा रही थी। तभी रास्ते में उसे राम प्रताप उर्फ टिल्लू यादव व कल्लू यादव मिले। उन्होंने उससे कहा कि उसे उसके पति ने बुलाया। इस पर दोनों उसे बाइक पर बैठाकर ले गए। कुरट गांव के पास नहर किनारे पहुंचने पर दोनों ने तमंचा के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया।
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उसने शोर मचाने का प्रयास कि तो दोनों ने उसके मुंह में कपडा ठूंसकर मोबाइल छीनकर भाग गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ दुष्कर्म मारपीट व चोरी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। छानबीन के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने राम प्रताप उर्फ टिल्लू को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई। टिल्लू व कल्लू की पत्रावलियां अलग-अलग थीं। दूसरे आरोपी कल्लू को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है।
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