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Kannauj News: अवैध शस्त्र रखने में युवक को तीन वर्ष 11 माह की कैद

Wed, 11 Dec 2024 12:55 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Dec 2024 12:55 AM IST
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Youth sentenced to three years and 11 months for possessing illegal weapons
कन्नौज। अवैध शस्त्र में चार वर्ष पहले पकड़े गए युवक को गवाह व साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने दोषी दिया है। उसे तीन वर्ष 11 माह की कैद सुनाई है।
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कोतवाली छिबरामऊ के तत्कालीन दरोगा योगेंद्र कुमार शर्मा ने कांशीराम कालोनी निवासी शिवा गिहार के खिलाफ 25 अक्तूबर 2020 को अवैध शस्त्र का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि चेकिंग के दौरान पकड़े गए शिवा के पास से तमंचा व कारतूस बरामद हुआ था।

विवेचक ने युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने मंगलवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर शिवा को दोषी करार दिया। उसे तीन वर्ष 11 माह की सजा सुनाई। दोषी को 500 रुपये बतौर अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए।
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