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Kannauj News: लूट में शामिल दो बदमाश कोर्ट में हाजिर, पांच-पांच साल की हुई सजा
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कन्नौज। न्यायालय में गैरहाजिर होने पर दो बदमाशों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद शुक्रवार को दोनों बदमाश न्यायालय में हाजिर हो गए। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) दोनों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस मामले में एक बदमाश को बृहस्पतिवार को ही सजा सुनाकर जिला कारागार भेज दिया गया था।
शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि तालग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम अदमापुर निवासी बल्लू उर्फ बलुआ व विजय यादव के खिलाफ बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश नंद कुमार ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। गुरसहायगंज कोतवाल जयप्रकाश शर्मा को दोनों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। गैर जमानती वारंट जारी होने की जानकारी पर दोनों बदमाशों ने शुक्रवार सुबह न्यायालय में समर्पण कर दिया, जिस पर दोनों को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने जिला कारागार भेज दिया।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि उनके एक साथी शिवराम उर्फ गल्लू को बृहस्पतिवार को ही सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया था। तीनों बदमाशों को गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में 2004 में रोडवेज बस में हुई लूट के मामले में एंटी डकैती न्यायालय पहले ही सजा सुना चुका है। जिसमें तीनों जमानत पर जेल से बाहर थे। कई घटनाओं को अंजाम देने पर तीनों बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। जिसमें 20 साल बाद तीनों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है।
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शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि तालग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम अदमापुर निवासी बल्लू उर्फ बलुआ व विजय यादव के खिलाफ बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश नंद कुमार ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। गुरसहायगंज कोतवाल जयप्रकाश शर्मा को दोनों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। गैर जमानती वारंट जारी होने की जानकारी पर दोनों बदमाशों ने शुक्रवार सुबह न्यायालय में समर्पण कर दिया, जिस पर दोनों को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने जिला कारागार भेज दिया।
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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि उनके एक साथी शिवराम उर्फ गल्लू को बृहस्पतिवार को ही सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया था। तीनों बदमाशों को गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में 2004 में रोडवेज बस में हुई लूट के मामले में एंटी डकैती न्यायालय पहले ही सजा सुना चुका है। जिसमें तीनों जमानत पर जेल से बाहर थे। कई घटनाओं को अंजाम देने पर तीनों बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। जिसमें 20 साल बाद तीनों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है।
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