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Kannauj News: गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त को तीन साल की सजा, पांच हजार जुर्माना

Sat, 11 May 2024 12:34 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 11 May 2024 12:34 AM IST
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Three years imprisonment to the accused in Gangster Act, five thousand fine
कन्नौज। डकैती, लूट व ठगी जैसे कई मामलों में नामजद अभियुक्त को गैंगस्टर एक्ट में दोषी मानते हुए विशेष न्यायाधीश ने तीन साल की सजा सुनाई है।
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साथ ही अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। अभियुक्त की गिरफ्तारी की अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।


शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडे ने बताया की सदर कोतवाली क्षेत्र के अल्लाउद्दीनपुर निवासी अनुज कुशवाहा पुत्र बीनू कुशवाहा के खिलाफ विभिन्न थानों में डकैती, लूट और ठगी सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। जिसके आधार पर डीएम और एसपी के आदेश पर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक इंद्रपाल सरोज ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए।
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शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट नंदकुमार ने अनुज कुशवाहा पर दोष सिद्ध करते हुए गैंगस्टर एक्ट में तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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