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कोटेदारों को दी एक्ट की जानकारी
ब्यूूराे/अमर उजाला, कन्नौज
Updated Sat, 09 Jan 2016 12:49 AM IST
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लागू कराने को जिला पूर्ति अधिकारी संतोष सिंह ने सदर तहसील के तीन विकास
खंड क्षेत्रों कन्नौज, जलालाबाद व गुगरापुर के राशन कोटेदारों की बैठक में
समस्याएं सुन राशन वितरण प्रणाली को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के
निर्देश दिए।
डीएसओ ने कहा कि राशन कार्ड के आधार पर अनाज का वितरण करें। कोटेदारों के पास विभाग से एक सूची भी भेजी जाएगी। सूची में मिलान करने के बाद ही गेहूं, चावल व मिट्टी का तेल बांटे। निर्धारित धनराशि से ज्यादा धनराशि किसी से न लें। यदि किसी उपभोक्ता द्वारा टोल फ्री नंबर पर शिकायत की जाती है तो जांच की जाएगी।
दोषी कोटेदार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर कोटेदार की दुकान पर लाभार्थियों की सूची जरूरी चस्पा कराई जाए। राशन वितरण कार्य पर्यवेक्षक अधिकारी की मौजूदगी में कराया जाएगा। वितरण के समय कार्डधारक यदि कोई आपत्ति करता है तो उसका निस्तारण जरूर करें।
बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नोडल अधिकारी एसडीएम होंगे। कोटेदारों से कहा कि पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन राशन विक्रेता की दुकान एवं प्राथमिक स्कूल या पंचायत भवन पर किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में हर कोटेदार से संबंधित विक्रेतावार दो रजिस्टर बनाए जाएं।
इसमें प्रथम रजिस्टर पर पात्र गृहस्थियों एवं लाभार्थियों की शिकायतों को भी दर्ज किया जाए। दूसरे रजिस्टर पर ग्राम पंचायत के छूटे हुए लाभार्थियों के नवीन आवेदन पत्र प्राप्त करने से संबंधित होगा। दोनों रजिस्टर प्रधान व खाद्यान्न पर्यवेक्षक अधिकारी व विक्रेता द्वारा सत्यापित किए जाएंगे। इस मौके पर कोटेदार घनश्याम दुबे, राजेश कटियार, राजीव अग्निहोत्री, अनुराधा गुप्ता आदि कोटेदार मौजूद थे।
डीएसओ ने कहा कि राशन कार्ड के आधार पर अनाज का वितरण करें। कोटेदारों के पास विभाग से एक सूची भी भेजी जाएगी। सूची में मिलान करने के बाद ही गेहूं, चावल व मिट्टी का तेल बांटे। निर्धारित धनराशि से ज्यादा धनराशि किसी से न लें। यदि किसी उपभोक्ता द्वारा टोल फ्री नंबर पर शिकायत की जाती है तो जांच की जाएगी।
दोषी कोटेदार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर कोटेदार की दुकान पर लाभार्थियों की सूची जरूरी चस्पा कराई जाए। राशन वितरण कार्य पर्यवेक्षक अधिकारी की मौजूदगी में कराया जाएगा। वितरण के समय कार्डधारक यदि कोई आपत्ति करता है तो उसका निस्तारण जरूर करें।
बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नोडल अधिकारी एसडीएम होंगे। कोटेदारों से कहा कि पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन राशन विक्रेता की दुकान एवं प्राथमिक स्कूल या पंचायत भवन पर किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में हर कोटेदार से संबंधित विक्रेतावार दो रजिस्टर बनाए जाएं।
इसमें प्रथम रजिस्टर पर पात्र गृहस्थियों एवं लाभार्थियों की शिकायतों को भी दर्ज किया जाए। दूसरे रजिस्टर पर ग्राम पंचायत के छूटे हुए लाभार्थियों के नवीन आवेदन पत्र प्राप्त करने से संबंधित होगा। दोनों रजिस्टर प्रधान व खाद्यान्न पर्यवेक्षक अधिकारी व विक्रेता द्वारा सत्यापित किए जाएंगे। इस मौके पर कोटेदार घनश्याम दुबे, राजेश कटियार, राजीव अग्निहोत्री, अनुराधा गुप्ता आदि कोटेदार मौजूद थे।