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बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को उम्रकैद, घर के कमरे में बंधक बनाकर की थी वारदात, पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची थी पुलिस

Sun, 31 Oct 2021 12:18 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 31 Oct 2021 12:18 AM IST
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The father who raped the daughter was given life imprisonment, the incident was done by taking him hostage in the room of the house, the police had reached the information of the neighbors
कन्नौज। मासूम बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को अदालत ने दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पीड़िता की पढ़ाई-लिखाई से लेकर शादी तक के खर्च के लिए कोर्ट ने राज्य सरकार के लिए पत्र जारी किया है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र का 40 वर्षीय किसान अक्सर शराब के नशे में पत्नी से मारपीट करता था। उत्पीड़न से तंग आकर पत्नी 13 वर्षीय बेटी समेत दो बच्चों को छोड़कर चली गई थी। घर में बच्चे और किसान रहता था। पांच नवंबर 2020 की रात शराब के नशे में किसान ने 13 वर्षीय बेटी को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पिटाई कर घायल कर दिया। पीड़िता की चीखें सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया था। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया था। पीड़िता ने पिता के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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शनिवार को मिशन शक्ति के तहत विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट व अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान पीड़िता, उसके दो भाइयों समेत सात लोगों ने गवाही दी। इससे कोर्ट ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि अर्थदंड के रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। कोर्ट ने पीड़िता की पढ़ाई-लिखाई व शादी तक खर्च के लिए जिला विधिक सेवा प्रधिकरण को पत्र लिखकर शासन से मदद कराने की संस्तुति की है।
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