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Kannauj News: बैंक को पांच लाख बीमाधन व तीन लाख रुपये ब्याज देने का आदेश
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कन्नौज। किसान की दुर्घटना में मौत होने पर बैंक की ओर से किसान की पत्नी को बीमा का लाभ नहीं दिया जा रहा था। पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ पाने के लिए जिला उपभोक्ता एवं विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया था। अदालत ने संबंधित बैंक को दोषी पाते हुए पीड़ित महिला को तीन लाख रुपये ब्याज सहित पांच लाख रुपये बीमित धन का भुगतान देने का आदेश दिया।
तहसील तिर्वा के औसेर गांव निवासी नफीसा ने बताया कि 20 अगस्त 2017 को ट्रैक्टर की टक्कर से बिजली पोल गिरने के कारण उनके पति अजमेर अली की मौत हो गई थी, जो कि खेती किसानी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। महिला ने बताया कि पति का मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा था लेकिन संबंधित बैंक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से भुगतान नहीं किया जा रहा था। इसके बाद महिला ने उपभोक्ता अदालत में वाद दायर किया। सुनवाई के बाद बैंक को दोषी पाया गया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए संबंधित बैंक को ब्याज सहित बीमाधन भुगतान करने का आदेश पारित किया था। नोटिस के बाद बैंक ने ब्याज सहित पूरी रकम की चेक अदालत में दाखिल की। सोमवार को फोरम के अध्यक्ष योगेंद्रराम गुप्ता के नेतृत्व में वरिष्ठ सदस्य वंदना मिश्रा ने लाभार्थी महिला को बैंक की ओर से दिया गया 8,01,260 रुपये का चेक सौंपा।
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तहसील तिर्वा के औसेर गांव निवासी नफीसा ने बताया कि 20 अगस्त 2017 को ट्रैक्टर की टक्कर से बिजली पोल गिरने के कारण उनके पति अजमेर अली की मौत हो गई थी, जो कि खेती किसानी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। महिला ने बताया कि पति का मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा था लेकिन संबंधित बैंक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से भुगतान नहीं किया जा रहा था। इसके बाद महिला ने उपभोक्ता अदालत में वाद दायर किया। सुनवाई के बाद बैंक को दोषी पाया गया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए संबंधित बैंक को ब्याज सहित बीमाधन भुगतान करने का आदेश पारित किया था। नोटिस के बाद बैंक ने ब्याज सहित पूरी रकम की चेक अदालत में दाखिल की। सोमवार को फोरम के अध्यक्ष योगेंद्रराम गुप्ता के नेतृत्व में वरिष्ठ सदस्य वंदना मिश्रा ने लाभार्थी महिला को बैंक की ओर से दिया गया 8,01,260 रुपये का चेक सौंपा।
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