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शराब के अवैध कारोबार में लिप्त दंपति समेत तीन को सात-सात साल की कैद

Sat, 14 Sep 2019 12:09 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Sep 2019 12:09 AM IST
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sharaab ke avaidh kaarobaar mein lipt dampati samet teen ko saat-saat saal kee kaid
कन्नौज। शराब का अवैध कारोबार करने, दूसरे राज्यों की शराब पर उप्र आबकारी विभाग का होलोग्राम लगाकर उसे बेचने व नकली शराब बनाने के मामले में अपर जिला जज आरबी सरोज ने दंपति समेत तीन को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि तत्कालीन सौरिख थानाध्यक्ष रजनेश कुमार चौहान ने 21 सितंबर 2015 को क्षेत्र के अलीपुर निवासी सर्वेंद्र सिंह, सुभाष चंद्र पुत्रगण सत्यदीन यादव, सुनीता देवी पत्नी सुभाष चंद्र यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि यह लोग कई दिनाें से हरियाणा ब्रांड की शराब पर उप्र आबकारी विभाग का होलोग्राम लगाकर उसकी सप्लाई कर रहे थे। इसके अलावा नकली अंग्रेजी शराब बनाने, देसी नकली शराब बनाने समेत शराब से संबंधित कई गैर कानूनी काम कर रहे थे। उन्होंने छापा मारा तो यह लोग पिकअप में नकली शराब लोड कर रहे थे। मौके से दो लोग भाग निकले। लोडिंग के स्थान पर छापा मारा गया तो कई लीटर शराब, क्वार्टर और उनके ढक्कन बरामद हुए थे।
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अपर जिला जज ने सुनवाई करते हुए धारा 420 आईपीसी के तहत तीन-तीन साल की सजा व तीन हजार रुपये जुर्माना और धारा 467 आईपीसी के तहत सात-सात साल की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। धारा 468 आपीसी के तहत पांच-पांच साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 471 आईपीसी के तहत दो-दो साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना जबकि आबकारी अधिनियम के तहत दो-दो साल की सजा और पांच सौ रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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