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Kannauj News: लोक अदालत में 24263 वादों के निस्तारण का प्रस्ताव
Thu, 17 Aug 2023 11:46 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
Updated Thu, 17 Aug 2023 11:46 PM IST
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कन्नौज। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नौ सितंबर को है। इसमें अलग-अलग विभागाें से जुड़े 24263 वादों के निस्तारण का प्रस्ताव हुआ है। इसी के मद्देनजर गुरुवार को जनपद न्यायालय की मीटिंग हॉल में प्री-ट्रायल बैठक हुई।
अपर जिला जज/ नोडल अधिकारी विश्वंभर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में अपर जिला जज/ पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लवली जायसवाल व प्रशासनिक अधिकारी और बैंक अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान एडीजे विशंभर प्रसाद ने बैठक में मौजूद अधिकारियों से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए विचार-विमर्श किया। बैठक में प्रशासन की तरफ से उपस्थित नोडल अधिकारी अशोक कुमार की ओर से प्रस्तावित वादों की अद्यतन सूची प्रस्तुत की गई, जिसमें 24263 वादों को प्रस्तावित किया गया है। एडीजे प्रथम / नोडल अधिकारी ने बैठक में मौजूद सभी बैंक से प्रबंधक व एलडीएम को बैंक से जुड़े वादों व विद्युत विभाग के अधिकारी को बिजली से जुड़े वादों का अधिक से अधिक तामिला कराने और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराने को कहा।
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लोक अदालत में इस तरह होगा वादों का निस्तारण
एडीजे लवली श्रीवास्तव ने बताया कि माननीय उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार व जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौज अजय कुमार श्रीवास्तव के दिशा-निर्देशन में दिनांक नौ सितंबर 2023 को दीवानी न्यायालय कन्नौज में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंक से संबंधित प्री-लिटिगेशन मामले बीमा, राजस्व, बिजली, जल से जुड़े मामलों के साथ ही सर्विस में वेतन और भत्ते से जुड़े, श्रम से जुड़े, मोटर दुर्घटना से जुड़े, पारिवारिक मामले व अन्य छोटे मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में किसी प्रकार की शुल्क देय नहीं है। लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय के खिलाफ अपील नहीं होती है और मामला अंतिम रूप से निस्तारित हो जाता है।
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अपर जिला जज/ नोडल अधिकारी विश्वंभर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में अपर जिला जज/ पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लवली जायसवाल व प्रशासनिक अधिकारी और बैंक अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान एडीजे विशंभर प्रसाद ने बैठक में मौजूद अधिकारियों से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए विचार-विमर्श किया। बैठक में प्रशासन की तरफ से उपस्थित नोडल अधिकारी अशोक कुमार की ओर से प्रस्तावित वादों की अद्यतन सूची प्रस्तुत की गई, जिसमें 24263 वादों को प्रस्तावित किया गया है। एडीजे प्रथम / नोडल अधिकारी ने बैठक में मौजूद सभी बैंक से प्रबंधक व एलडीएम को बैंक से जुड़े वादों व विद्युत विभाग के अधिकारी को बिजली से जुड़े वादों का अधिक से अधिक तामिला कराने और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराने को कहा।
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लोक अदालत में इस तरह होगा वादों का निस्तारण
एडीजे लवली श्रीवास्तव ने बताया कि माननीय उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार व जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौज अजय कुमार श्रीवास्तव के दिशा-निर्देशन में दिनांक नौ सितंबर 2023 को दीवानी न्यायालय कन्नौज में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंक से संबंधित प्री-लिटिगेशन मामले बीमा, राजस्व, बिजली, जल से जुड़े मामलों के साथ ही सर्विस में वेतन और भत्ते से जुड़े, श्रम से जुड़े, मोटर दुर्घटना से जुड़े, पारिवारिक मामले व अन्य छोटे मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में किसी प्रकार की शुल्क देय नहीं है। लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय के खिलाफ अपील नहीं होती है और मामला अंतिम रूप से निस्तारित हो जाता है।
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