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Kannauj News: अब शादी में भी ड्रोन उड़ाने से पहले लेनी होगी थाने से अनुमति

Tue, 05 Aug 2025 12:43 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Tue, 05 Aug 2025 12:43 AM IST
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Now you will have to take permission from the police station before flying a drone even at a wedding
कन्नौज। अब शादी-विवाह या अन्य किसी समारोह में ड्रोन से शूटिंग कराने की थाने से अनुमति लेनी होगी। पुलिस को सूचित दिए बिना शूटिंग करने पर ड्रोन संचालक व आयोजनकर्ता पर गैंगस्टर व रासुका की कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए जिले में सभी निजी व व्यावसायिक ड्रोनों का पंजीकरण कराना होगा, जिसके लिए पायलट को प्रशिक्षण लेना होगा। सोमवार को यह जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कलक्ट्रेट में प्रेसवार्ता कर दी।
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बताया कि प्रदेश सरकार ने ड्रोन संचालन नीति-2023 के अंतर्गत अब बिना अनुमति ड्रोन से शूटिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि ड्रोन का संबंधित थाने में पंजीकरण होगा, जिसमें फोटो स्टूडियो या ड्रोन रखने वाले को यह जानकारी देनी होगी कि उसके पास कितने ड्रोन हैं और उसे उड़ाने के लिए कितने पायलट हैं।
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पायलट यदि अप्रशिक्षित है तो उसे प्रशिक्षण के लिए लखनऊ, प्रयागराज या गुरुग्राम भेजा जाएगा। बिना प्रशिक्षण के ड्रोन संचालन अपराध माना जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति या महिला निजी उपयोग के लिए ड्रोन रखना चाहता है तो उसे भी लाइसेंस लेना होगा और शूटिंग से पहले संबंधित थाने से अनुमति लेनी होगी।
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बताया कि यदि कोई भी बिना अनुमति ड्रोन उड़ाता है तो लोग यूपी 112 पर सूचना दें। ड्रोन संचालक के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर गैंगस्टर व रासुका की कार्रवाई की जाएगी। जो किसान खेतों में फसल पर छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी थाने पर सूचना देनी होगी।

वार्ता के अपर जिलाधिकारी आशीष कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी राजेंद्र प्रकाश, जिला प्रबंधक शलभ त्रिपाठी समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे।
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