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Kannauj News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में दो को आजीवन कारावास
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कन्नौज। शौच के लिए खेत पर गई किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो युवकों को अदालत ने दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने आजीवन करावास की सजा सुनाते हुएदोनों पर 52-52 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है।
मामला करीब साल पहले सौरिख थाना क्षेत्र में हुई एक घटना से जुड़ा है। शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने बताया कि आठ जून 2021 की रात 11 साल की एक किशोरी शौच के लिए खेत गई थी। वहां पहले से ही घात लगाए बैठे ग्राम हुसेपुर करन निवासी अगस्तगिरि उर्फ भूरा व छोटे लल्ला ने उसको दबोचकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
इससे किशोरी बेहोश हो गई थी। काफी देर तक जब वह घर नहीं पहुंची तो माता-पिता खोजने के लिए खेत पर पहुंचे। वहां वह बेहोशी की हालत में निर्वस्त्र पड़ी मिली थी। होश आने पर किशोरी ने पूरी घटना बताई। पुलिस ने अगस्तगिरि उर्फ भूरा व छोटेलल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे ने बताया कि विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी हरिश्याम सिंह ने दोनों के खिलाफ 21 मार्च 2022 को दोनों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की थी।
इसी मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को दोनों दोषियों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की गई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अल्का यादव ने अगस्तगिरि व छोटेलल्ला को दोषी करार दिया। जान से मारने की धमकी देने पर दो साल का कठोर कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा सामूहिक दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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मामला करीब साल पहले सौरिख थाना क्षेत्र में हुई एक घटना से जुड़ा है। शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने बताया कि आठ जून 2021 की रात 11 साल की एक किशोरी शौच के लिए खेत गई थी। वहां पहले से ही घात लगाए बैठे ग्राम हुसेपुर करन निवासी अगस्तगिरि उर्फ भूरा व छोटे लल्ला ने उसको दबोचकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
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इससे किशोरी बेहोश हो गई थी। काफी देर तक जब वह घर नहीं पहुंची तो माता-पिता खोजने के लिए खेत पर पहुंचे। वहां वह बेहोशी की हालत में निर्वस्त्र पड़ी मिली थी। होश आने पर किशोरी ने पूरी घटना बताई। पुलिस ने अगस्तगिरि उर्फ भूरा व छोटेलल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे ने बताया कि विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी हरिश्याम सिंह ने दोनों के खिलाफ 21 मार्च 2022 को दोनों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की थी।
इसी मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को दोनों दोषियों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की गई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अल्का यादव ने अगस्तगिरि व छोटेलल्ला को दोषी करार दिया। जान से मारने की धमकी देने पर दो साल का कठोर कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा सामूहिक दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।