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Kannauj News: पोर्टल पर पंजीकरण न करने पर 40 कीटनाशक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त
Tue, 12 May 2026 01:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
Updated Tue, 12 May 2026 01:05 AM IST
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कन्नौज। जिले में कृषि विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाले कीटनाशक विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन प्रणाली (आईपीएमएस) पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण न कराने के कारण जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जनपद के 40 कीटनाशक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।
जनपद में कीटनाशक विक्रेताओं के लिए एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन प्रणाली (आईपीएमएस) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग के अनुसार, पोर्टल के माध्यम से सभी विक्रेता अपने कीटनाशक स्टॉक और बिक्री का विवरण ऑनलाइन दर्ज करेंगे। इससे पूरे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और किसानों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही कृषि विभाग ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकेगा। अमानक और नकली कीटनाशकों की बिक्री पर रोक लगाई जा सकेगी।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी संतलाल गुप्ता ने बताया कि कीटनाशी विक्रेताओं को पोर्टल पर पंजीकरण कराने को कहा गया था। किंतु एक सप्ताह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी इनके द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया गया। जो कीटनाशी अधिनियम 1968 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए 40 कीटनाशक के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।
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जनपद में कीटनाशक विक्रेताओं के लिए एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन प्रणाली (आईपीएमएस) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग के अनुसार, पोर्टल के माध्यम से सभी विक्रेता अपने कीटनाशक स्टॉक और बिक्री का विवरण ऑनलाइन दर्ज करेंगे। इससे पूरे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और किसानों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही कृषि विभाग ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकेगा। अमानक और नकली कीटनाशकों की बिक्री पर रोक लगाई जा सकेगी।
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जिला कृषि रक्षा अधिकारी संतलाल गुप्ता ने बताया कि कीटनाशी विक्रेताओं को पोर्टल पर पंजीकरण कराने को कहा गया था। किंतु एक सप्ताह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी इनके द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया गया। जो कीटनाशी अधिनियम 1968 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए 40 कीटनाशक के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।
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