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Kannauj News: पीएम फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 31 जुलाई
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अमोलर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ सीजन की फसलों के लिए 31 जुलाई तक आवेदन किए जा सकते हैं। केसीसी धारक बैंक शाखा से संपर्क कर और गैर ऋणी किसान काॅमन सेंटरों से बीमा का आवेदन करा सकते हैं।
ताहपुर कृषि सहायक प्रबंधक शिवपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए एचडीएफसी को नामित किया गया है। खरीफ मौसम में धान, मक्के, ज्वार, उड़द, तिल और अरहर की फसल को बीमा योजना के तहत कवर किया गया है। बीमा के तहत प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, जलभराव, बिजली गिरना, भूस्खलन, रोग और कीट प्रकोप, बारिश आदि से फसल को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू है। यदि कृषक योजना में शामिल नहीं होना चाहता है तो उसे बीमा की अंतिम तिथि से सात दिन पहले अपनी बैंक शाखा में सूचना देनी होगी। गैर ऋणी किसान आधार कार्ड, स्वप्रमाणित फसल बोआई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति (जिसमें आईएफएससी कोड स्पष्ट हो) के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर या बैंक शाखा पर जाकर अपने हिस्से का प्रीमियम जमा कर बीमा करा सकते हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वह प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में फसल को सुरक्षित करने के लिए इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं और समय रहते बीमा कराएं।
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ताहपुर कृषि सहायक प्रबंधक शिवपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए एचडीएफसी को नामित किया गया है। खरीफ मौसम में धान, मक्के, ज्वार, उड़द, तिल और अरहर की फसल को बीमा योजना के तहत कवर किया गया है। बीमा के तहत प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, जलभराव, बिजली गिरना, भूस्खलन, रोग और कीट प्रकोप, बारिश आदि से फसल को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू है। यदि कृषक योजना में शामिल नहीं होना चाहता है तो उसे बीमा की अंतिम तिथि से सात दिन पहले अपनी बैंक शाखा में सूचना देनी होगी। गैर ऋणी किसान आधार कार्ड, स्वप्रमाणित फसल बोआई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति (जिसमें आईएफएससी कोड स्पष्ट हो) के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर या बैंक शाखा पर जाकर अपने हिस्से का प्रीमियम जमा कर बीमा करा सकते हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वह प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में फसल को सुरक्षित करने के लिए इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं और समय रहते बीमा कराएं।
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