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किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने में 10 साल की सजा

Mon, 08 Mar 2021 11:28 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 08 Mar 2021 11:28 PM IST
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कन्नौज। कक्षा नौ की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को अदालत ने 10 साल कैद और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने अभियुक्त पर 15 हजार का जुर्माना लगाया।
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छिबरामऊ कोतवाली के एक गांव में रहने वाला किसान छह जून 2017 को बीमार पत्नी की दवा लेने कानपुर गया था। इस दौरान सलेमपुर गांव निवासी मुकेशचंद्र किसान के घर पहुंचा। घर में कक्षा नौ में पढ़ने वाली किसान की 15 वर्षीय बेटी थी। उसे वह बहला-फुसला कर घर से ले गया। इस दौरान कई शहरों में उसे डेढ़ माह तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करता रहा। किशोरी के पिता ने मुकेश चंद्र समेत पांच लोगों के खिलाफ छिबरामऊ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान मेडिकल परीक्षण करने वाले चिकित्सक, पीड़िता के पिता और पीड़िता समेत छह लोगों के बयानों के आधार पर उन्होंने मुकेश चंद्र को 10 साल की सजा सुनाई। अन्य आरोपियों को साक्ष्य न मिलने पर दोषमुक्त कर दिया। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि कोर्ट ने 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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