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आरटीआई का जवाब न देने पर वीडीओ को आरोप पत्र
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कन्नौज। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत वादी को सूचना न देने पर ग्राम विकास अधिकारी पूजा सिंह पर आरोप पत्र दाखिल हुआ है। प्रकरण की जांच बीडीओ उमर्दा को सौंपी गई है। साथ ही साक्ष्यों समेत स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।
ब्लॉक सदर क्षेत्र के हौदापुर्वा निवासी सीमा देवी ने राज्य सूचना अयोग में अपील दाखिल की है। सात जनवरी 2022 को सुनवाई में आयोग ने आदेश जारी किया कि सभी सूचनाएं वादिनी को अगली तारीख पर साक्ष्यों समेत उपलब्ध कराएं। न देने पर अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। डीडीओ नरेंद्र देव द्विवेदी ने ग्राम विकास अधिकारी पूजा सिंह को भेजे पत्र में कहा है कि 15 दिन के अंदर जांच अधिकारी/बीडीओ उमर्दा को स्पष्टीकरण दिया जाए। आदेश का पालन न होने पर कार्रवाई की जाएगी।
पांच आरोप तय, जांच के आदेश
ब्लॉक तालग्राम क्षेत्र के ग्राम विकास अधिकारी शरद यादव के खिलाफ भी पांच आरोप लगे हैं। जांच अधिकारी बीडीओ उमर्दा को नामित किया गया है। इससे पहले डीपीआरओ जेके मिश्र ने पांच आरोप तय किए थे। ग्राम विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।
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ब्लॉक सदर क्षेत्र के हौदापुर्वा निवासी सीमा देवी ने राज्य सूचना अयोग में अपील दाखिल की है। सात जनवरी 2022 को सुनवाई में आयोग ने आदेश जारी किया कि सभी सूचनाएं वादिनी को अगली तारीख पर साक्ष्यों समेत उपलब्ध कराएं। न देने पर अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। डीडीओ नरेंद्र देव द्विवेदी ने ग्राम विकास अधिकारी पूजा सिंह को भेजे पत्र में कहा है कि 15 दिन के अंदर जांच अधिकारी/बीडीओ उमर्दा को स्पष्टीकरण दिया जाए। आदेश का पालन न होने पर कार्रवाई की जाएगी।
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पांच आरोप तय, जांच के आदेश
ब्लॉक तालग्राम क्षेत्र के ग्राम विकास अधिकारी शरद यादव के खिलाफ भी पांच आरोप लगे हैं। जांच अधिकारी बीडीओ उमर्दा को नामित किया गया है। इससे पहले डीपीआरओ जेके मिश्र ने पांच आरोप तय किए थे। ग्राम विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।
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