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25 साल चले मुकदमे में चार साल की सजा

Tue, 08 Nov 2022 10:33 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Nov 2022 10:33 PM IST
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Four years imprisonment in a trial that lasted 25 years
कन्नौज। 25 साल पहले महिला को नहाते समय घसीटकर मारपीट करने और गलत नियत रखने में तीन आरोपियों को चार-चार साल की सजा सुनाई गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है। इसमें आधी रकम पीड़िता को देने का निर्णय भी सुनाया है।
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अभियोजन अधिकारी रवींद्र पचौरी ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 27 मार्च 1997 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें हवाला दिया था कि पुत्र वधू घर पर अकेली थी और स्नान कर रही थी। तभी भवानीपुर गांव निवासी मेघनाथ, सुरेंद्र और भाई राजेंद्र घर आ धमके। गालीगलौज करते हुए पुत्रवधू को पकड़ लिया और बुरी नीयत से घसीट लिया। शोर सुनकर पड़ोसी आ गए, तब आरोपी भाग गए।
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अभियोजन अधिकारी ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नंद कुमार ने मेघनाथ, सुरेंद्र व राजेंद्र को चार-चार साल की सजा सुनाई है। दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसमें एक-एक हजार रुपये कुल तीन हजार रुपये एक महीने के अंदर पीड़िता को देने का निर्णय हुआ है।
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