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Kannauj News: हमले में दो भाइयों समेत चार को सात वर्ष की सजा
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कन्नौज। जमीन के बंटवारे की रंजिश में जानलेवा हमले में न्यायाधीश ने मंगलवार को दो भाइयों समेत चार लोगों को सात वर्ष की सजा सुनाई। चारों दोषियों को कोर्ट ने 44 हजार रुपये बतौर अर्थदंड के जमा करने के आदेश दिए।
थाना ठठिया के गांव सरसई निवासी ममता पाल ने परिवार के सुधीश, छोटे, उसके भाई आशीष उर्फ विवेक सहित एक अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें आरोप लगाया कि 12 फरवरी 2018 को परिवार के सुधीश ने मकान के बंटवारे क े लिए बुलाया था। वह जनपद कानपुर थाना कल्यानपुर के गांव मसवानपुर में पति के साथ रह रही थी।
बंटवारे को लेकर बातचीत के बीच यह लोग गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर इन लोगों ने लाठी डंडों व कुल्हाड़ी से प्रहार कर पति राजू पाल को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बचाने आए देवर अवधेश के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी।
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दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से दोनाें को कानपुर के हैलट अस्पताल में रेफर कर दिया गया। विवेचक ने मुकदमे में सुधीश, छोटे, आशीष उर्फ विवेक व सर्वेश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई कर रहे एडीजे हरेंद्र नाथ ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर सुधीश सहित चारों को दोषी करार देकर सात वर्ष की सजा सुनाई। चारों दोषियों को कोर्ट ने 44 हजार रुपये बतौर अर्थदंड के जमा करने के आदेश दिए। उधर, सजा के बाद पीड़ितों के चेहरों पर खुशी थी।
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थाना ठठिया के गांव सरसई निवासी ममता पाल ने परिवार के सुधीश, छोटे, उसके भाई आशीष उर्फ विवेक सहित एक अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें आरोप लगाया कि 12 फरवरी 2018 को परिवार के सुधीश ने मकान के बंटवारे क े लिए बुलाया था। वह जनपद कानपुर थाना कल्यानपुर के गांव मसवानपुर में पति के साथ रह रही थी।
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बंटवारे को लेकर बातचीत के बीच यह लोग गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर इन लोगों ने लाठी डंडों व कुल्हाड़ी से प्रहार कर पति राजू पाल को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बचाने आए देवर अवधेश के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी।
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दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से दोनाें को कानपुर के हैलट अस्पताल में रेफर कर दिया गया। विवेचक ने मुकदमे में सुधीश, छोटे, आशीष उर्फ विवेक व सर्वेश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई कर रहे एडीजे हरेंद्र नाथ ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर सुधीश सहित चारों को दोषी करार देकर सात वर्ष की सजा सुनाई। चारों दोषियों को कोर्ट ने 44 हजार रुपये बतौर अर्थदंड के जमा करने के आदेश दिए। उधर, सजा के बाद पीड़ितों के चेहरों पर खुशी थी।