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Kannauj News: आटा चक्की संचालक को बिजली चोरी में दो वर्ष की कैद

Tue, 16 Jan 2024 03:26 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Tue, 16 Jan 2024 03:26 AM IST
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Flour mill operator sentenced to two years imprisonment for electricity theft
कन्नौज। बिजली मीटर में छेड़छाड़ कर बिजली चोरी के आरोपी आटा चक्की संचालक को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की कैद और 3.60 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। एक आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया। जुर्माने की रकम अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद होगी।
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शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार शुक्ल ने बताया कि विद्युत विजिलेंस टीम ने ठठिया थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में 17 अक्टूबर 2014 को एक आटा चक्की कारखाना में छापा मारा था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विजिलेंस विजेंद्र सिंह को मीटर बाईपास कर चोरी की बिजली से आटा चक्की चलती मिली थी। विजिलेंस टीम ने केबिल जब्त कर अगले दिन 18 अक्टूबर 2014 को आटा चक्की संचालक मुकेश सिंह पुत्र सुरेश सिंह व सुरेश सिंह पुत्र उदय सिंह निवासी रघुनाथपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय हरेंद्रनाथ ने मुकेश सिंह को दोषी करार दिया। उसे विद्युत चोरी अधिनियम के अंतर्गत दो साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 3.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साक्ष्य के अभाव में सुरेश सिंह को बरी कर दिया गया।
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