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Kannauj News: लूट के मामले में दोषी को पांच साल की सजा
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कन्नौज। लूटपाट कर अपराध करने वाले आरोपी को दोषी पाते हुए अदालत ने शुक्रवार को पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। दोषी को अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
मामले की प्राथमिकी वर्ष 2017 में सदर कोतवाली में दर्ज की गई। पुलिस ने अदालत में पेश किए आरोप पत्र में बताया कि सदर कोतवाली के हरचंदपुर गांव निवासी गोविंद राठौर उर्फ बल्ला उर्फ लल्ला शातिर अपराधी है, जो आए दिन लूटपाट जैसी जघन्य घटनाओं को अंजाम दे रहा है। आठ साल सुनवाई चलने के बाद न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
किशोरी के छेड़छाड़ का वांछित गिरफ्तार
कन्नौज। कोतवाली तिर्वा पुलिस ने किशोरी से छेड़छाड़ में वांछित चल रहे कोतवाली क्षेत्र के अहिकरापुर गांव निवासी गणेश को गिरफ्तार कर लिया। युवक पर अनुसूचित जाति की किशोरी के पिता ने 10 मई 2026 को पुत्री से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।
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मामले की प्राथमिकी वर्ष 2017 में सदर कोतवाली में दर्ज की गई। पुलिस ने अदालत में पेश किए आरोप पत्र में बताया कि सदर कोतवाली के हरचंदपुर गांव निवासी गोविंद राठौर उर्फ बल्ला उर्फ लल्ला शातिर अपराधी है, जो आए दिन लूटपाट जैसी जघन्य घटनाओं को अंजाम दे रहा है। आठ साल सुनवाई चलने के बाद न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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किशोरी के छेड़छाड़ का वांछित गिरफ्तार
कन्नौज। कोतवाली तिर्वा पुलिस ने किशोरी से छेड़छाड़ में वांछित चल रहे कोतवाली क्षेत्र के अहिकरापुर गांव निवासी गणेश को गिरफ्तार कर लिया। युवक पर अनुसूचित जाति की किशोरी के पिता ने 10 मई 2026 को पुत्री से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।
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