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Kannauj News: बेटियों के लिए 25 हजार की आर्थिक सहायता
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कन्नौज, मिरगावां। सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में लाभार्थियों को शासन द्वारा बेटियों के शिक्षा और विकास के लिए दी जाने वाली धनराशि में इजाफा किया गया है। अब इस योजना में लाभार्थियों को 15 नहीं बल्कि छह चरणों में 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत धनराशि पीएफएमएस के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुपम राय का कहना है कि कन्या सुमंगला योजना बेटियों के शिक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, और पात्र लाभार्थी इस योजना में आवेदन कर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
इन्हें मिल सकेगा योजना का लाभ
लाभार्थी के परिवार में अधिकतम दो बेटियां हों। किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वां बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वां बालिकाएं ही होती हैं, तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाएं लाभार्थी होगी।
योजना के लिए पात्रता मानदंड
- परिवार का निवास उत्तर प्रदेश में होना चाहिए
- पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रुपये होनी चाहिए
- परिवार में अधिकतम दो बच्चियों को योजना का लाभ मिलेगा
- परिवार का आकार अधिकतम दो बच्चे होने चाहिए
- प्रत्येक चरण में लाभ पाने के लिए पुनः रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है।
यहां करें आवेदन
योजना का लाभ लेने को नागरिक सेवा पोर्टल पर या आंगनबाड़ी केंद्र अथवा जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। यह धनराशि सीधे खाते में जाएगी।
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छह चरणों में मिलेगी धनराशि
- जन्म के समय पांच हजार रुपये
- एक वर्ष के सारे टीकाकरण कराने पर दो हजार रुपये
- कक्षा एक में प्रवेश पर तीन हजार रुपये
- कक्षा छह में प्रवेश पर तीन हजार रुपये
- कक्षा नौ में प्रवेश पर नौ हजार रुपये
- 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर दो वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा या स्नातक में प्रवेश पर सात हजार रुपये।
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इन्हें मिल सकेगा योजना का लाभ
लाभार्थी के परिवार में अधिकतम दो बेटियां हों। किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वां बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वां बालिकाएं ही होती हैं, तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाएं लाभार्थी होगी।
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योजना के लिए पात्रता मानदंड
- परिवार का निवास उत्तर प्रदेश में होना चाहिए
- पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रुपये होनी चाहिए
- परिवार में अधिकतम दो बच्चियों को योजना का लाभ मिलेगा
- परिवार का आकार अधिकतम दो बच्चे होने चाहिए
- प्रत्येक चरण में लाभ पाने के लिए पुनः रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है।
यहां करें आवेदन
योजना का लाभ लेने को नागरिक सेवा पोर्टल पर या आंगनबाड़ी केंद्र अथवा जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। यह धनराशि सीधे खाते में जाएगी।
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छह चरणों में मिलेगी धनराशि
- जन्म के समय पांच हजार रुपये
- एक वर्ष के सारे टीकाकरण कराने पर दो हजार रुपये
- कक्षा एक में प्रवेश पर तीन हजार रुपये
- कक्षा छह में प्रवेश पर तीन हजार रुपये
- कक्षा नौ में प्रवेश पर नौ हजार रुपये
- 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर दो वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा या स्नातक में प्रवेश पर सात हजार रुपये।