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बगैर सीओपी नंबर वाले वकील नहीं कर सकेंगे मतदान

Wed, 05 Aug 2020 11:30 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 05 Aug 2020 11:30 PM IST
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छिबरामऊ। छिबरामऊ बार एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा होते ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रामचंद्र यादव ने बताया कि इस बार बिना सीओपी(सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस) नंबर वाले वकील न तो मतदान कर सकेंगे और न ही उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि छिबरामऊ में वकालत करने वाले अधिवक्ता 18 अगस्त तक सदस्यता शुल्क रामचंद्र यादव, राजीव राठौर, दफेदार सिंह व विजय त्रिपाठी के पास जमा कर सकते हैं। इसी दिन प्रारंभिक सदस्यता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
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19 अगस्त को मतदाता सूची पर आपत्तियां व 20 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन के बाद नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे, जो 21 अगस्त तक जमा होंगे। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों पर आपत्ति, जांच व नाम वापसी की कार्रवाई की जाएगी।
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27 अगस्त को सुबह आठ से दोपहर तीन बजे तक मतदान, उसके बाद मतगणना व चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव अधिकारी ने बताया कि नामांकन स्वयं प्रत्याशी जमा करेगा व स्वयं ही वापस ले सकेगा। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। मौके पर सहायक चुनाव अधिकारी सैयद आमिर रिजवी मौजूद रहे।
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