{"_id":"6a8c929f0a7dc578620e7dd7","slug":"dealers-will-not-be-allowed-to-hold-a-stock-of-more-than-4000-quintals-of-sugar-kannauj-news-c-214-1-knj1008-154921-2026-08-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kannauj News: चार हजार क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेंगे डीलर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kannauj News: चार हजार क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेंगे डीलर
विज्ञापन
कन्नौज। चीनी की जमाखोरी और अभाव रोकने के लिए प्रशासन सख्त है। इसी क्रम में डीएम ने सोमवार को थोक विक्रेताओं के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि एक अगस्त से 30 नवंबर तक कोई भी डीलर 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा।
डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट गांधी सभागार में थोक विक्रेताओं के साथ बैठक हुई। उन्होंने शासन के प्रावधानों का शत-प्रतिशत पालन करने के निर्देश दिए। कहा कि चीनी प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 30 दिन तक ही भंडारण होगा। इसमें प्राप्ति का दिन भी शामिल रहेगा। उन्हाेंने बताया कि जिले में 12 चीनी थोक विक्रेता हैं। सभी का भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है, वे 25 अगस्त तक अनिवार्य रूप से करा लें। प्रत्येक डीलर को हर शुक्रवार को पोर्टल पर स्टॉक डेटा अपडेट करना होगा।
जिला पूर्ति अधिकारी राजीव मिश्रा को गोदामों का नियमित और आकस्मिक निरीक्षण कर स्टॉक लिमिट, भंडारण अवधि और क्रय-विक्रय अभिलेखों का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। डीलरों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पोर्टल लिंक और जानकारी साझा की जाएगी। क्रय-विक्रय मूल्य भी साझा करना होगा ताकि पारदर्शिता रहे। डीएम ने कहा कि जिले में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता रहे, जमाखोरी या कालाबाजारी न हो। आमजन को उचित दर पर चीनी मिले, यह सामूहिक जिम्मेदारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट गांधी सभागार में थोक विक्रेताओं के साथ बैठक हुई। उन्होंने शासन के प्रावधानों का शत-प्रतिशत पालन करने के निर्देश दिए। कहा कि चीनी प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 30 दिन तक ही भंडारण होगा। इसमें प्राप्ति का दिन भी शामिल रहेगा। उन्हाेंने बताया कि जिले में 12 चीनी थोक विक्रेता हैं। सभी का भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है, वे 25 अगस्त तक अनिवार्य रूप से करा लें। प्रत्येक डीलर को हर शुक्रवार को पोर्टल पर स्टॉक डेटा अपडेट करना होगा।
विज्ञापन
जिला पूर्ति अधिकारी राजीव मिश्रा को गोदामों का नियमित और आकस्मिक निरीक्षण कर स्टॉक लिमिट, भंडारण अवधि और क्रय-विक्रय अभिलेखों का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। डीलरों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पोर्टल लिंक और जानकारी साझा की जाएगी। क्रय-विक्रय मूल्य भी साझा करना होगा ताकि पारदर्शिता रहे। डीएम ने कहा कि जिले में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता रहे, जमाखोरी या कालाबाजारी न हो। आमजन को उचित दर पर चीनी मिले, यह सामूहिक जिम्मेदारी है।
विज्ञापन