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Kannauj News: मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में चार आरोपियों को कोर्ट से जमानत

Fri, 25 Sep 2026 12:23 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:23 AM IST
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Court grants bail to four accused in case of assault and murder
कन्नौज। न्यायालय ने मारपीट, गालीगलौज और जानलेवा हमले के एक मामले में थाना सौरिख क्षेत्र के चार आरोपियों को गुरुवार को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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थाना सौरिख के ग्राम नगला समद निवासी कांती देवी ने आरोप लगाया था कि 18 मई 2021 को शाम छह बजे वह अपने दरवाजे पर बैठी थी। तभी गांव की ही सुनीता पानी भरने के लिए आई। महिला ने उससे कहा कि तुम्हारे पति और लड़का दिव्यांशु घर के सामने तालाब किनारे गांव के कई लोगों को बैठाकर गंदी-गंदी बातें व मजाक करते हैं। इससे उसकी बेटी, बहू और उसे शर्मिंदगी महसूस होती है।
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इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि सुनीता ने गालीगलौज शुरू कर दी और अपने पति महेंद्र, पुत्र दिव्यांशु, सतेंद्र उर्फ कबूतर सहित अन्य लोगों को मौके पर बुला लिया। आरोपियों ने लाठी-डंडा और चाकू से हमला कर दिया। आरोप है कि जब उसके पति और पुत्र ने बीच-बचाव कर मना किया तो आरोपियों ने उन्हें भी पीट दिया। आरोप है कि महेंद्र ने उसके पति को जमीन पर गिराकर पेट पर चाकू से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
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घटना के बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर महेंद्र, सुनीता, राजेश उर्फ भुट्टू, सतेंद्र उर्फ कबूतर निवासीगण समधन थाना सौरिख के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। ।
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