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जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू
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कन्नौज। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने शनिवार को जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने के निदेश दिए है। बताया कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं।
डीएम ने बताया कि हर दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू होगा। शादी-विवाद आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकाल के तहत अधिकतम 200 लोग ही हिस्सा ले सकते हैं। आयोजनकर्ता को इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देनी होगी। उन्होंने बताया कि बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाए। बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे। मास्क अनिवार्य किया जाए। पुलिस को लगातार क्षेत्र में गश्त करने के निर्देश दिए।
बताया कि किसी भी अन्य राज्य या विदेश से आए व्यक्ति की ट्रेसिंग की जाए। रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबंधन में पूर्व में सराहनीय कार्य किया है। इसलिए उन्हें दोबारा सक्रिय किया जाए। जरूरत पड़ने पर लोगों को क्वारंटीन किया जाए। औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क और डे केयर सेंटर दोबारा एक्टिव करें। इसके साथ टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
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डीएम ने बताया कि हर दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू होगा। शादी-विवाद आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकाल के तहत अधिकतम 200 लोग ही हिस्सा ले सकते हैं। आयोजनकर्ता को इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देनी होगी। उन्होंने बताया कि बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाए। बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे। मास्क अनिवार्य किया जाए। पुलिस को लगातार क्षेत्र में गश्त करने के निर्देश दिए।
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बताया कि किसी भी अन्य राज्य या विदेश से आए व्यक्ति की ट्रेसिंग की जाए। रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबंधन में पूर्व में सराहनीय कार्य किया है। इसलिए उन्हें दोबारा सक्रिय किया जाए। जरूरत पड़ने पर लोगों को क्वारंटीन किया जाए। औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क और डे केयर सेंटर दोबारा एक्टिव करें। इसके साथ टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
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