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Kannauj News: 26 साल बाद दहेज एक्ट के दोषी को ढाई साल की सजा
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छिबरामऊ। 26 साल मुकदमा लड़ने के बाद दहेज उत्पीड़ित पीड़िता को न्याय मिला। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दहेज एक्ट के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को ढाई साल की कैद और नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
नगर के मोहल्ला कटरा निवासी मीना देवी की शादी वर्ष 1993 में फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के आरमपुर निवासी अनिल से हुई थी। शादी के बाद पति व ससुर ने 10 हजार रुपये, भैंस और फ्रिज की मांग को लेकर मीना देवी का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न शुरू कर दिया था। तीन जुलाई 1997 को केरोसिन डालकर जलाने का प्रयास किया। मीना ने मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर न्यायालय में दहेज एक्ट के तहत परिवाद दर्ज कराया। न्यायालय ने पति व ससुर को तलब किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान छोटेलाल की मौत हो गई। न्यायालय ने पति अनिल को दोष सिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई।
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नगर के मोहल्ला कटरा निवासी मीना देवी की शादी वर्ष 1993 में फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के आरमपुर निवासी अनिल से हुई थी। शादी के बाद पति व ससुर ने 10 हजार रुपये, भैंस और फ्रिज की मांग को लेकर मीना देवी का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न शुरू कर दिया था। तीन जुलाई 1997 को केरोसिन डालकर जलाने का प्रयास किया। मीना ने मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर न्यायालय में दहेज एक्ट के तहत परिवाद दर्ज कराया। न्यायालय ने पति व ससुर को तलब किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान छोटेलाल की मौत हो गई। न्यायालय ने पति अनिल को दोष सिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई।
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