फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   After 26 years, dowry act convict gets two and a half year sentence

Kannauj News: 26 साल बाद दहेज एक्ट के दोषी को ढाई साल की सजा

Tue, 03 Sep 2024 04:39 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Sep 2024 04:39 AM IST
विज्ञापन
After 26 years, dowry act convict gets two and a half year sentence
छिबरामऊ। 26 साल मुकदमा लड़ने के बाद दहेज उत्पीड़ित पीड़िता को न्याय मिला। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दहेज एक्ट के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को ढाई साल की कैद और नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन



नगर के मोहल्ला कटरा निवासी मीना देवी की शादी वर्ष 1993 में फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के आरमपुर निवासी अनिल से हुई थी। शादी के बाद पति व ससुर ने 10 हजार रुपये, भैंस और फ्रिज की मांग को लेकर मीना देवी का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न शुरू कर दिया था। तीन जुलाई 1997 को केरोसिन डालकर जलाने का प्रयास किया। मीना ने मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर न्यायालय में दहेज एक्ट के तहत परिवाद दर्ज कराया। न्यायालय ने पति व ससुर को तलब किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान छोटेलाल की मौत हो गई। न्यायालय ने पति अनिल को दोष सिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed