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Kannauj News: 90 क्विंटल से अधिक आलू भंडारण पर 50 फीसदी का लाभ

Thu, 23 Mar 2023 12:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Thu, 23 Mar 2023 12:06 AM IST
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50 percent profit on potato storage above 90 quintals
कन्नौज। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत आलू भंडारण करने के लिए राहत वाली योजना शुरू की है। शीतगृह में आलू भंडारण करने पर किराए में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। हालांकि इसके लिए शीतगृह में न्यूनतम 90 क्विंटल आलू रखना अनिवार्य है।
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डीएचओ सीपी अवस्थी ने बताया कि किसानों के अलावा अन्य लोगों को भी लाभ मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करणकर्ता, एफपीओ, सहकारी समितियां, लाइसेंसधारी कमीशन एजेंट, निर्यातक और विपणन के फुटकर व्यवसायी भी लाभ की श्रेणी में शामिल हैं। एफपीओ व सहकारी समितियां को 1000 क्विंटल, खाद्य प्रसंस्करणकर्ता, लाइसेंसधारी, कमीशन एजेंट व निर्यातक के लिए न्यूनतम 5000 क्विंटल और फुटकर व्यवसायी के लिए न्यूनतम 1000 क्विंटल आलू पर यह व्यवस्था की गई है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारण के किराए में छूट लेने के लिए किसान से लिया गया आलू खरीद का प्रमाण (किसान को बैंक खाते में किया गया भुगतान व उसकी जमीन का प्रमाण) लगेगा। भंडारित किए जाने वाले आलू की धर्मकांटे पर तौल की रसीद और भंडारण से पहले कोल्ड स्टोरेज पर आलू से लदी गाड़ी की जियो टैग फोटो, रसीद लगेगी। रसीद पर भाड़ा व आलू की तौल का उल्लेख जरूरी है। भंडारित आलू के बिक्री का प्रमाण, संस्था का पैन कार्ड व संस्था के बैंक खाते का विवरण भी लगेगा। योजना का लाभ लेने के लिए सभी भुगतान/किराए बैंक खाते से करने का साक्ष्य लगेगा। किसानों से आधार कार्ड, जमीन का प्रमाण (खतौनी/जोत बही) और किसान के बैंक खाते ब्योरा भी लगेगा।
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आलू बाहर भेजने पर भी छूट
ऑपरेशन ग्रीन योजना आलू उत्पादकों को आलू व्यापार करने पर परिवहन (वाहन/गाड़ी/ट्रेन का किराया) में भी 50 प्रतिशत छूट/सहायता मिलेगी। इसके लिए न्यूनतम दूरी 100 किलोमीटर होनी चाहिए। लाभ लेने के लिए ट्रांसपोर्टर की रसीद, वाहन की आरसी, ड्राइवर का डीएल, टोल नाके की रसीदें, परिवहन किए जाने वाले आलू व गाड़ी की धर्मकांटे पर तौल की रसीद लगेगी। परिवहन से पहले स्थान पर आलू से लदी गाड़ी/कोल्ड स्टोरेज और परिवहन से अंतिम स्थान पर आलू से लदी गाड़ी/कोल्ड स्टोरेज की जियो टैग फोटो व बिक्री के लिए उतारने से पहले आलू सहित गाड़ी की धर्मकांटे पर तौल की रसीद और बिक्री के बाद मिलने वाली धनराशि (बैंक खाते में) का प्रमाण मांगा गया है। इसी तरह खाद्य प्रसंस्करणकर्ता, एफपीओ, सहकरी समितियां, लाईसेंसधारी कमीशन एजेंट, निर्यातक व विपणन के फुटकर व्यवसायी को आलू विपणन करने पर परिवहन (वाहन/गाड़ी/ट्रेन का किराया) में 50 प्रतिशत छूट के लिए निर्यात की न्यूनतम दूरी 100 किलोमीटर होनी चाहिए। फुटकर व्यवसायी के लिए न्यूनतम दूरी 250 किलोमीटर होनी चाहिए। इसमें ट्रांसपोर्टर की रसीद, वाहन की आरसी, ड्राइवर का डीएल, टोल नाके की रसीदें व परिवहन किए गए आदि कई कागज भी लगेंगे।
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