फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   22 years imprisonment for kidnapping and raping a teenager

Kannauj News: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म में 22 साल का कारावास

Wed, 21 May 2025 12:03 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 21 May 2025 12:03 AM IST
विज्ञापन
22 years imprisonment for kidnapping and raping a teenager
कन्नौज। किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अल्का यादव ने मंगलवार को युवक पर दोष सिद्ध करते हुए 22 साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 13,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में तीन आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया गया।
विज्ञापन

छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपार्ट में बताया कि 21 अप्रैल 2021 को गांव का ही आकाश उर्फ रामबाबू उसकी नाबालिग बेटी को भगा ले गया है। इसमें गांव के अंकित उर्फ सफी, सुमित व नीरज और आकाश की मां ममता देवी का सहयोग रहा है। बेटी 10 हजार रुपये की नकदी और आधार कार्ड समेत सभी कागजात ले गई है। जब उन्होंने आकाश के परिजनों से पूछा तो इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज की।
विज्ञापन

तत्कालीन कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा ने किशोरी को पकड़ लिया और कोर्ट में उसके बयान कराए गए। तब सामूहिक दुष्कर्म की धारा और बढ़ा दी गई। 21 सितंबर 2021 को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने अंकित को अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 22 साल कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, साक्ष्याें के अभाव में सुमित, नीरज व ममता को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया गया। दोषी अंकित को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार अनौगी भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed