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Kannauj News: मासूम से दुष्कर्म में युवक को 20 साल का कारावास
Fri, 25 Aug 2023 11:53 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
Updated Fri, 25 Aug 2023 11:53 PM IST
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कन्नौज। चार साल पहले छह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी युवक को सजा सुनाई है। कोर्ट ने युवक को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला जज अलका यादव ने सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की भी सजा काटनी पड़ेगी।
विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे और शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने बताया कि तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने 21 जुलाई 2019 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि 20 जुलाई की शाम पांच बजे छह वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। तभी गांव का ही रहने वाला शेर सिंह पुत्री को 10 रुपये देने का लालच देकर साथ ले गया। नाले के पास लेकर जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। कहा कि वह पुत्री को ढूंढते हुए मौके पर पहुंच गई। उसको देखकर आरोपी मौके से भाग निकला। बताया कि मेडिकल में बच्ची से दुष्कर्म की बात सामने आई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की जज अलका यादव ने शेर सिंह को 20 साल कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बताया कि कोर्ट ने धारा 376(3) में 20 साल कारावास और 20 हजार रुपये, धारा 506 में पांच साल और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे और शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने बताया कि तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने 21 जुलाई 2019 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि 20 जुलाई की शाम पांच बजे छह वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। तभी गांव का ही रहने वाला शेर सिंह पुत्री को 10 रुपये देने का लालच देकर साथ ले गया। नाले के पास लेकर जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। कहा कि वह पुत्री को ढूंढते हुए मौके पर पहुंच गई। उसको देखकर आरोपी मौके से भाग निकला। बताया कि मेडिकल में बच्ची से दुष्कर्म की बात सामने आई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की जज अलका यादव ने शेर सिंह को 20 साल कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बताया कि कोर्ट ने धारा 376(3) में 20 साल कारावास और 20 हजार रुपये, धारा 506 में पांच साल और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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