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Kannauj News: 20 व्यापारी मिलावट के दोषी मिले, तीन का पंजीकरण नहीं
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कन्नौज। जनपद में 20 व्यापारी खाद्य सामग्री में मिलावट के दोषी सिद्ध हुए हैं। तीन दुकानदार बिना पंजीकरण के माल बिक्री करते पाए गए हैं। सभी के खिलाफ एडीएम न्यायालय की ओर से अर्थदंड की कार्रवाई हुई है। दिसंबर 2022 में कुल 23 विक्रेेताओं से 10.25 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।
एडीएम गजेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले महीने 23 मामलों का निस्तारण करते हुए 10 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का अर्थदंड लगाया गया है। उन्होंने बताया कि व्यापारियों पर घी में मिलावट के साथ ही मखाना, बेसन, सूतफेनी, सीमा पाउडर, सोन पापड़ी, मिठाई, सरसों का तेल, दूध, केक, प्रोटीन पाउडर में भी मिलावट पाई गई है। तीन दुकानदार बिना पंजीकरण के भी मिले हैं।
एडीएम ने बताया कि जिन आरोपियों पर कार्रवाई हुई है, उसमें छिबरामऊ के गौतम, सलमान, प्रदीप राठौर, मोहम्मद यूसुफ, अमित गुप्ता, नारायण दास गुप्ता, सौरिख के अशोक कुमार, गुरसहायगंज के यूनुस, जय शिव गुप्ता, शोएब आलम, कन्नौज के पदम गुप्ता, प्रेमशंकर, रजत कुुशवाहा, फतेहपुर जसोदा के घनश्याम, सरायदौलत के कुलदीप, गोवर्धनी के हरिश्चंद्र, ठठिया के आफाक खान, तिर्वा के अर्पित गुप्ता के अलावा अनीस वारसी, मोहम्मद अब्दुल आमिर, श्याम बिहारी पांडेय, परसपुर निवासी महेश शामिल हैं।
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निर्धारित समय में अगर आरोपितों ने अर्थदंड न दिया गया तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित कर आरसी जारी की जाएगी।
गजेंद्र कुमार, एडीएम
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एडीएम गजेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले महीने 23 मामलों का निस्तारण करते हुए 10 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का अर्थदंड लगाया गया है। उन्होंने बताया कि व्यापारियों पर घी में मिलावट के साथ ही मखाना, बेसन, सूतफेनी, सीमा पाउडर, सोन पापड़ी, मिठाई, सरसों का तेल, दूध, केक, प्रोटीन पाउडर में भी मिलावट पाई गई है। तीन दुकानदार बिना पंजीकरण के भी मिले हैं।
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एडीएम ने बताया कि जिन आरोपियों पर कार्रवाई हुई है, उसमें छिबरामऊ के गौतम, सलमान, प्रदीप राठौर, मोहम्मद यूसुफ, अमित गुप्ता, नारायण दास गुप्ता, सौरिख के अशोक कुमार, गुरसहायगंज के यूनुस, जय शिव गुप्ता, शोएब आलम, कन्नौज के पदम गुप्ता, प्रेमशंकर, रजत कुुशवाहा, फतेहपुर जसोदा के घनश्याम, सरायदौलत के कुलदीप, गोवर्धनी के हरिश्चंद्र, ठठिया के आफाक खान, तिर्वा के अर्पित गुप्ता के अलावा अनीस वारसी, मोहम्मद अब्दुल आमिर, श्याम बिहारी पांडेय, परसपुर निवासी महेश शामिल हैं।
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निर्धारित समय में अगर आरोपितों ने अर्थदंड न दिया गया तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत लाइसेंस या पंजीकरण निलंबित कर आरसी जारी की जाएगी।
गजेंद्र कुमार, एडीएम