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Kannauj News: नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की कैद, 10800 जुर्माना
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कन्नौज। कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दोषी करन उर्फ कल्यान को 14 साल का कठोर कारावास और 10800 अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर चार माह अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। दोषी को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।
थाना छिबरामऊ के मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति की तहरीर पर एक जून 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा गया कि 31 मई 2022 को उसकी 17 वर्षीय बेटी दोपहर एक बजे घर से लापता हो गई। पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने 12 सितंबर 2022 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
कोर्ट में चली सुनवाई के बाद युवक को दुष्कर्म में दोषी पाया गया। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश अलका यादव ने जनपद फर्रुखाबाद के थाना जहानगंज के नगला चहार निवासी दोषी करन उर्फ कल्यान को 14 साल की कैद और 10800 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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थाना छिबरामऊ के मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति की तहरीर पर एक जून 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा गया कि 31 मई 2022 को उसकी 17 वर्षीय बेटी दोपहर एक बजे घर से लापता हो गई। पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने 12 सितंबर 2022 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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कोर्ट में चली सुनवाई के बाद युवक को दुष्कर्म में दोषी पाया गया। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश अलका यादव ने जनपद फर्रुखाबाद के थाना जहानगंज के नगला चहार निवासी दोषी करन उर्फ कल्यान को 14 साल की कैद और 10800 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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