फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   With women made inspector rape jamanat cancil

Jhansi News: इंस्पेक्टर बनकर महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Mon, 09 Jan 2023 09:41 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 09 Jan 2023 09:41 PM IST
विज्ञापन
With women made inspector rape jamanat cancil
झांसी। सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद की अदालत ने खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बताकर नौकरी का झांसा देते हुए एक महिला के साथ दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
विज्ञापन

जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि एक महिला ने नौ सितंबर 2022 को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि बाहर सैंयर गेट निवासी अशोक कुमार अहिरवार से उसकी बाजार में मुलाकात हुई थी। उसने खुद को प्रेमनगर थाने का इंस्पेक्टर बताया था। नौकरी लगवाने का झांसा देकर उसने उसे प्रेमजाल में फंसा लिया था।
विज्ञापन

महिला का आरोप है कि उसे एक लॉज में ले जाकर अशोक ने खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया था। इसके बाद उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इसका वीडियो भी बना लिया था। महिला ने बताया कि इस घटना के बाद से आरोपी उसका लगातार उत्पीड़न करता रहा और गंदा काम करने का दबाव बनाता रहा। विरोध करने पर मारपीट कर वीडियो वायरल कर देता था।
विज्ञापन
विज्ञापन

युवती ने पुलिस को बताया था कि आरोपी उसे मां से भी नहीं मिलने देता था। 31 जुलाई को किसी तरह मां से मुलाकात हो पाई थी। इसके बाद वह अपनी मां के साथ आगरा चली गई थी। लेकिन आरोपी लगातार उसके गंदे फोटो वायरल करता रहा।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी अशोक कुमार अहिरवार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed