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चार वाहन चोरों को डेढ़ डेढ़ साल की सजा

Sun, 23 Jun 2019 01:18 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 23 Jun 2019 01:18 AM IST
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whicle robber guilty
चार वाहन चोरोें को डेढ़-डेढ़ साल की सजा
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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) राधे मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने चार वाहन चोरों को डेढ़ - डेढ़ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामकुमार पांडेय ने बताया कि 28 अगस्त 2010 को थाना मऊरानीपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र ग्रामोद्योग के निकट बदमाशों को बंदी बनाकर उनके कब्जे से मोटर साइकिलें, तमंचा व कारतूस बरामद किये थे। पूछताछ में पकड़े गये बदमाशों ने अपने नाम प्रवीण कुमार सोनी, सुरेंद्र राजपूत, कमलेश पाल, धर्र्मेंद्र पटेल व गजेंद्र सिंह बताये थे। सभी ने बताया था कि उप्र व मप्र के विभिन्न क्षेत्रों से मोटर साइकिलें चोरी कर बेचते हैं। सभी 18 मोटर साइकिलें ट्रक में लादकर छतरपुर बेचने के लिये ले जा रहे थे, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने मऊरानीपुर से आगे ले जाने से इंकार कर दिया। इस पर कुछ दूरी पर मोटर साइकिलें उतरवा दी गयी हैं। पांच मोटर साइकिलें उनके कब्जे से बरामद हुई। शेष 13 मोटर साइकिलें प्रशिक्षण केंद्र के हाते में खड़ी हैं, जिनकी रखवाली दो लोग कर रहे हैं। पुलिस ने बताये गये स्थान पर छापा मारकर 13 मोटर साइकिलें सहित रखवाली कर रहे हरिशंकर व प्रदीप पटेल को भी बंदी बनाकर मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। शनिवार को इस मामले में सुनवाई बाद न्यायालय ने अभियुक्त प्रवीण कुमार सोनी, कमलेश पाल, धर्मेंद्र पटेल व हरिशंकर को धारा 411 धारा 149 तथा धारा 414/149 के अपराध में अलग - अलग 18-18 माह के कारावास की सजा सुनाई।
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