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Jhansi News: ट्रक चालक को एक साल आठ माह का कारावास

Thu, 29 May 2025 01:07 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 29 May 2025 01:07 AM IST
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Truck driver sentenced to one year and eight months imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी
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मोंठ। सिविल जज जूनियर डिवीजन शुभम चौधरी की अदालत ने 27 साल पुराने सड़क हादसे में ट्रक चालक को दोषी करार देते हुए एक साल आठ माह के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 10,500 रुपये जुर्माना भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पूंछ थाना इलाके के ग्राम मड़ोरा खुर्द में 17 सितंबर 1997 को सड़क दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना के दौरान ट्रक में करीब 40-50 मजदूर सवार थे, जो पूंछ में विश्वकर्मा पूजा देखने जा रहे थे। इसी दौरान क्रशर की सड़क पर ट्रक पलट गया, जिससे उसमें सवार सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में चार महिलाएं, एक बच्ची और दो पुरुष शामिल थे। जबकि, कई अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे की सूचना क्रशर संचालक राजेन्द्र सिंह यादव ने पुलिस को दी थी। उन्होंने बताया था कि ट्रक चालक सुदामा प्रसाद लापरवाही और तेज गति से ट्रक चला रहा था, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया।
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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने चालक की लापरवाही को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए। ट्रक चालक पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे सजा सुनाई।
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