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Jhansi News: 66 करोड़ जीएसटी जमा कर 76 करोड़ बचा सकते हैं व्यापारी
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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। झांसी जोन के 4511 व्यापारी 66.64 करोड़ रुपये का जीएसटी जमा कर ब्याज और जुर्माने के 76.34 करोड़ रुपये बचा सकते हैं। स्टेट जीएसटी की इस योजना का लाभ व्यापारी 31 मार्च तक उठा सकते हैं।
स्टेट जीएसटी के झांसी जोन में सात जनपद झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट आते हैं। इन जनपदों के 4511 व्यापारियों पर विभाग का 66.64 करोड़ रुपये का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) बकाया है। यह टैक्स वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 का है। इस बकाये पर विभाग की ओर से 62.80 करोड़ रुपये ब्याज और 13.54 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया है। लेकिन व्यापारियों द्वारा बकाया टैक्स जमा करने पर वह ब्याज और जुर्माने के भुगतान से बच सकते हैं। यह राहत देने लिए यह योजना विभाग की ओर से 31 मार्च तक चलाई जा रही है।
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स्टेट जीएसटी के अपर आयुक्त ग्रेड-1 धीरेंद्र प्रताप ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए टैक्स की धनराशि 31 मार्च तक जमा करनी होगी। इसके लिए संबंधित व्यापारी को पोर्टल पर आवेदन करते हुए मूल कर (टैक्स) की धनराशि जमा करनी होगी।
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बिल न देने की शिकायत पर स्टॉक सीज
झांसी। जीएसटी बिल न देने की शिकायत पर विभाग की एसआईबी टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर विपिन सोनकर की अगुवाई में मानिक चौक स्थित गद्दे, पीवीसी प्लोरिंग, डोर मेट आदि सामग्री बेचने वाली फर्म की जांच की। इस दौरान, व्यापारी दुकान में मौजूद स्टॉक से संबंधित प्रपत्र नहीं दिखा सके। इस पर स्टॉक को सीज कर दिया गया। जांच टीम में राज्य कर अधिकारी स्मिता केसरवानी और संदीप राजपूत शामिल रहे। डिप्टी कमिश्नर पुनीत अग्निहोत्री ने बताया कि जीएसटी एक्ट के बिल जारी न करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। ब्यूरो