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Jhansi News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी युवक की नहीं हो पाई रिहाई

Sat, 16 Mar 2024 01:33 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 16 Mar 2024 01:33 AM IST
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The youth accused of raping a minor could not be released
अमर उजाला ब्यूरो
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झांसी। नाबालिग को फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक की जेल से रिहाई नहीं हो पाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि एक व्यक्ति ने प्रेमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि तीन फरवरी 2024 की शाम उसकी 15 साल की बेटी घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली थी। इसके बाद वापस नहीं लौटी। उसकी खोजबीन के दौरान पता चला कि पुलिया नंबर नौ नई पुलिस चौकी के पीछे मोहल्ला ईदगाह निवासी युवक हेमंत कटारिया उसे फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग को बरामद कर लिया था। जबकि, आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। युवक पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया गया था। युवक की ओर से जेल से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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