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Jhansi: कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में दीपनारायण सिंह और बृजेंद्र यादव को किया दोषमुक्त

Fri, 27 Feb 2026 02:48 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: झांसी ब्यूरो Updated Fri, 27 Feb 2026 02:48 AM IST
सार

मोंठ निवासी सुमित नारायण दांगी की शिकायत पर पुलिस ने पूर्व विधायक दीपनारायण और बृजेंद्र यादव के खिलाफ सुनियोजित तरीके से जान से मारने की धमकी, शांतिभंग करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।

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Jhansi: Court acquits Deepnarayan Singh and Brijendra Yadav in code of conduct violation case
पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव - फोटो : फेसबुक

विस्तार

विधानसभा चुनाव में वोटरों को कंबल व अन्य वस्तुएं बांटकर आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में 19 अप्रैल 2023 को मोंठ के आमखेरा निवासी सुमित नारायण दांगी ने मोंठ थाने में शिकायत की थी। पुलिस ने मोंठ के बढ़ावली निवासी पूर्व विधायक दीपनारायण यादव और मोइ के बृजेंद्र यादव के खिलाफ सुनियोजित तरीके से जान से मारने की धमकी, शांतिभंग करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।
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मामला एमपीएमलए कोर्ट में पहुंचा। न्यायाधीश अनिल कुमार सप्तम के न्यायालय ने मामले की सुनवाई की। विवेचक एसआई ज्ञानेंद्र सिंह पटेल ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट शामिल की। रिपोर्ट के आधार पर मामला आधारहीन पाए जाने पर अदालत ने दीपनारायण यादव और बृजेंद्र यादव को दोषमुक्त कर दिया है।
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