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Jhansi News: किशोरी को अगवा दुष्कर्म का दोष सिद्ध, 10 साल की सजा
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घर से बहला फुसलाकर ले गया था 0 दोषी पर 65 हजार का जुर्माना लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने किशोरी को बहला फुसलाकर अगवा करने और दुष्कर्म के दोषी समथर थाना के साकिन निवासी राजेंद्र मिश्रा उर्फ रज्जू को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
24 मई 2018 को किशोरी के पिता ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि वह अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था और पत्नी खेत पर गई थी। घर पर बेटी अकेली थी। शाम को पत्नी खेत से घर लौटी तो बेटी नहीं दिखाई दी। परिचितों से पूछताछ करने पर बता चला कि वह साकिन निवासी राजेंद्र के साथ देखी गई है। जब वह बेटी को लेने राजेंद्र के घर पहुंची तो पिता ने अपमानित कर भगा दिया। इधर, किशोरी के पिता को इसकी जानकारी हुई तो घर से पत्नी के जेवर और 30 हजार रुपये बेटी अपने साथ ले गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मंगलवार को कोर्ट ने दुष्कर्म, अपहरण समेत अन्य धारा में राजेंद्र को दोषी पाया। साथ ही उस पर 65 हजार का अर्थदंड लगाया। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि अर्थदंड की आधी धनराशि 32,500 रुपये पीड़िता को अदा करनी होगी। अर्थदंड अदा न करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने किशोरी को बहला फुसलाकर अगवा करने और दुष्कर्म के दोषी समथर थाना के साकिन निवासी राजेंद्र मिश्रा उर्फ रज्जू को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
24 मई 2018 को किशोरी के पिता ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि वह अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था और पत्नी खेत पर गई थी। घर पर बेटी अकेली थी। शाम को पत्नी खेत से घर लौटी तो बेटी नहीं दिखाई दी। परिचितों से पूछताछ करने पर बता चला कि वह साकिन निवासी राजेंद्र के साथ देखी गई है। जब वह बेटी को लेने राजेंद्र के घर पहुंची तो पिता ने अपमानित कर भगा दिया। इधर, किशोरी के पिता को इसकी जानकारी हुई तो घर से पत्नी के जेवर और 30 हजार रुपये बेटी अपने साथ ले गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मंगलवार को कोर्ट ने दुष्कर्म, अपहरण समेत अन्य धारा में राजेंद्र को दोषी पाया। साथ ही उस पर 65 हजार का अर्थदंड लगाया। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि अर्थदंड की आधी धनराशि 32,500 रुपये पीड़िता को अदा करनी होगी। अर्थदंड अदा न करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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