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Jhansi News: झांसी में उधार में ली गई रकम न लौटाने पर छह महीने की जेल, डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया

Mon, 17 Oct 2022 10:12 PM IST
झांसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: झांसी ब्यूरो Updated Mon, 17 Oct 2022 10:12 PM IST
सार

छनियापुरा निवासी अब्दुल वहीद ने अदालत में वाद दायर किया था, जिसमें बताया था कि उन्होंने नई बस्ती निवासी पुष्पेंद्र यादव को एक लाख दो हजार रुपये उधार दिए थे। इसके एवज में पुष्पेंद्र ने चेक दी थी, जो तय तिथि पर बैंक में लगाने पर खाते में पर्याप्त धनराशि न होने की वजह से बाउंस हो गई थी।

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Jail for six months for not returning the amount borrowed in Jhansi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

झांसी में अतिरिक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दिलीप सिंह की अदालत ने उधार में ली गई एक लाख दो हजार रुपये की रकम न लौटाने पर अभियुक्त को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया।
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छनियापुरा निवासी अब्दुल वहीद ने अदालत में वाद दायर किया था, जिसमें बताया था कि उन्होंने नई बस्ती निवासी पुष्पेंद्र यादव को एक लाख दो हजार रुपये उधार दिए थे। इसके एवज में पुष्पेंद्र ने चेक दी थी, जो तय तिथि पर बैंक में लगाने पर खाते में पर्याप्त धनराशि न होने की वजह से बाउंस हो गई थी। इसके बाद रकम की अदायगी के लिए पुष्पेंद्र को नोटिस भी जारी किए गए थे।
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बावजूद इसके उधारी चुकता नहीं की। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त पुष्पेंद्र यादव को छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा एक लाख पचास हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख दो हजार रुपये परिवादी को बतौर क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए।
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