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Jhansi News: शिकायत पर राशन की दुकान निलंबित
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उपजिलाधिकारी का आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
भंडरा/भदरवारा। ग्राम चितावत के उचित दर विक्रेता मानवेन्द्र सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी की अनुमति के बाद उनकी दुकान का अनुबंध पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
ग्राम चितावत निवासी यशवंत सिंह ने जिलाधिकारी की जनसुनवाई में शिकायत की थी। उन्होंने मानवेन्द्र सिंह पर अवैध घटतौली, ग्रामीणों से गाली-गलौज और वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया था। शिकायत के साथ वीडियो क्लिप भी साक्ष्य के रूप में दी गई थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर 7 सितंबर और 15 सितंबर 2026 को नायब तहसीलदार मऊरानीपुर और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने संयुक्त जांच की। जांच के दौरान कार्डधारकों के बयान दर्ज किए गए। रजकू देवी, ओमधारा, आराधना, माया देवी और नीमा सहित कई कार्डधारकों ने राशन कम मिलने और मनमाने वितरण की पुष्टि की।
जांच में कोटेदार द्वारा उचित दर विक्रेता अनुबंध का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। चितावत की दुकान निलंबित होने के बाद वहां के सभी कार्डधारकों को ग्राम रौनी के कोटेदार बलराम गिरि की दुकान से संबद्ध कर दिया गया है। बलराम गिरि को चितावत के कार्डधारकों को भी नियमानुसार राशन वितरण करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, निलंबित कोटेदार मानवेन्द्र सिंह को 15 दिन के अंदर साक्ष्यों सहित अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है। समय पर जवाब न देने पर एक पक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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भंडरा/भदरवारा। ग्राम चितावत के उचित दर विक्रेता मानवेन्द्र सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी की अनुमति के बाद उनकी दुकान का अनुबंध पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
ग्राम चितावत निवासी यशवंत सिंह ने जिलाधिकारी की जनसुनवाई में शिकायत की थी। उन्होंने मानवेन्द्र सिंह पर अवैध घटतौली, ग्रामीणों से गाली-गलौज और वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया था। शिकायत के साथ वीडियो क्लिप भी साक्ष्य के रूप में दी गई थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर 7 सितंबर और 15 सितंबर 2026 को नायब तहसीलदार मऊरानीपुर और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने संयुक्त जांच की। जांच के दौरान कार्डधारकों के बयान दर्ज किए गए। रजकू देवी, ओमधारा, आराधना, माया देवी और नीमा सहित कई कार्डधारकों ने राशन कम मिलने और मनमाने वितरण की पुष्टि की।
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जांच में कोटेदार द्वारा उचित दर विक्रेता अनुबंध का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। चितावत की दुकान निलंबित होने के बाद वहां के सभी कार्डधारकों को ग्राम रौनी के कोटेदार बलराम गिरि की दुकान से संबद्ध कर दिया गया है। बलराम गिरि को चितावत के कार्डधारकों को भी नियमानुसार राशन वितरण करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, निलंबित कोटेदार मानवेन्द्र सिंह को 15 दिन के अंदर साक्ष्यों सहित अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है। समय पर जवाब न देने पर एक पक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

उपजिलाधिकारी का आदेश
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