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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Phniye helmet , otherwise fines and license revoked

हेलमेट पहनिये, वरना जुर्माना और फिर लाइसेंस निरस्त

Sun, 26 Jun 2016 12:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Sun, 26 Jun 2016 12:58 AM IST
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Phniye helmet , otherwise fines and license revoked
police, jhansi news - फोटो : demo
झांसी। जिला पुलिस प्रशासन ने तय किया है कि दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट चलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम चरण में उन पर जुर्माना ठोका जाएगा और फिर भी नहीं माने तो ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करवा दिया जाएगा। गौरतलब है कि यूपी कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब दुपहिया वाहन के पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है।
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बीते बृहस्पतिवार को यूपी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। जाहिर है कि अब झांसी पुलिस को उसका पालन कराना होगा। इसके मद्देनजर जिला पुलिस ने तैयारी कर ली है। एसएसपी मनोज तिवारी ने बताया कि पुलिस को पहले से ही आदेश हैं कि हेलमेट न लगाने वालों पर कार्रवाई की जाए। अब तो दुपहिया वाहन के पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। इसका पालन करवाया जाएगा और यह जरूरी भी है। अभिभावकों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिये।
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वे अपने बेटी-बेटियों को बिना हेलमेट पहने घर से नहीं निकलने दें। यह उनकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि हेलमेट नहीं पहनने के कारण लोगों की दुर्घटना में मौत हो जाती है। हेलमेट लगाने से सिर पर गहरी चोट की संभावना कम हो जाती है। अब कानून का डंडा चलेगा। हेलमेट नहीं लगाने वालों के खिलाफ अब ट्रैफिक पुलिस के साथ-साथ थानों की पुलिस भी लगातार चेकिंग अभियान चलाएगी। 
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उन्होंने बताया कि हेलमेट पर सख्ती करने के साथ-साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। स्कूलों में बच्चों की क्वीज, ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता के जरिए हेलमेट पहनने के फायदे बताए जाएंगे। इसमें प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को 15 अगस्त को पुरस्कृत किया जाएगी।  

बच्चों को प्रेरित किया जाएगा कि वह अपने अभिभावक और परिवार के सदस्यों को भी बिना हेलमेट के घर से बाहर नहीं निकलने दें ताकि उनका भविष्य अंधकार में नहीं हो। गौरतलब है कि अभी झांसी वालों में हेलमेट पहनने की आदत नहीं है। पीछे बैठने वालों बैठने वालों की बात तो छोड़ ही दो, वाहन चलाने वाला ही हेलमेट नहीं पहनता है।



यह है कानून
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-मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 के साथ उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 201 के तहत बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 100 रुपये, दूसरी बार में 250 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद पकड़े गए तो ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो सकता है।


- दोपहिया वाहन चलाते समय वाक मैन अथवा मोबाइल फोन का उपयोग करने पर पहली बार में 100 और दूसरी बार में 200 रुपये जुर्माना और फिर वाहन सीज।

- तीन सवारी के साथ दोपहिया वाहन चलाने पर पहली बार में 100 और दूसरी बार में पकड़े जाने पर 200 रुपये अथवा वाहन सीज करने का कार्रवाई।
  
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यूपी केबिनेट के फैसले की जानकारी हो गई है, मगर अभी तक आदेश आया नहीं है। हेलमेट को लेकर सख्ती से अभियान चलाया जाएगा। पुलिसकर्मियों के लिए हेलमेट जरूरी है। कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई जरूर होगी।
मनोज तिवारी, एसएसपी
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