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Jhansi News: बहन के ससुर की हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास

Sat, 18 Jan 2025 01:54 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Sat, 18 Jan 2025 01:54 AM IST
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Life imprisonment to the accused of killing sister's father-in-law
कोर्ट ने तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
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दतिया। मंजुषा तेकाम प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दतिया के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ने बहन की ससुर की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के मुताबिक कमल सिंह यादव (54) पुत्र बृजलाल यादव निवासी लरायटा 13 अगस्त 2020 को शाम 8 बजे केपी यादव एवं अंगद यादव के साथ भैंस खरीदने की बात कहकर घर से निकले थे। वह दूसरे दिन शाम तक नहीं लौटे, तब भाई अजयपाल यादव ने रिश्तेदारी में पता किया। इसके बाद 17 अगस्त 2020 थाना चिरूला में उसके गुम होने की सूचना दी गई। पुलिस द्वारा गुमइंसान रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान संदेही अंगद यादव से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह और केपी यादव उसकी बहन के ससुर कमल सिंह को भैंस खरीदने की बात कहकर ले गये थे। दतिया पुल के पास केपी यादव का दोस्त शिवम यादव मिल गया।
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यहां से चारों लोग बाइक से निचरौली में भैंस खरीदने के लिए निचरौली के कच्ती रोड पर थोड़ी दूर लेकर गये। यहां उसने लघुशंका करने के लिए गाड़ी रोक दी। तब उसने कमल सिंह से कहा कि तुम हमारी बहन को क्यों परेशान करते हो। इस पर कमल बोला कि तुमको क्या मतलब, मैं तो ऐसे ही परेशान करूंगा। इस बात पर उसने कमलसिंह के सिर में पत्थर मार दिया। इससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद तीनों लोग उसे रोड से घसीटकर जंगल की तरफ ले गए। फिर उसने बांका से कमल सिंह की गला काटकर हत्या कर दी और उसकी लाश को जंगल में खाई में फेक दिया।
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आरोपी अंगद की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक कमल सिंह का कंकाल बरामद किया और आरोपीगण अंगद यादव, केपी यादव एवं शिवम यादव को गिरफ्तार कर लिया। अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने पैरवीकर्ता आरसी चतुर्वेदी जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व तर्कों से सहमत होकर आरोपी अंगद यादव पुत्र हुकुम सिंह यादव, केपी यादव पुत्र मलखान सिंह यादव निवासीगण ग्राम अन्दौरा, थाना करैरा, जिला शिवपुरी एवं शिवम यादव पुत्र बलवंत सिंह यादव निवासी चन्दावरा थाना दिनारा जिला शिवपुरी को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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