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Jhansi News: पड़ोसी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
Fri, 10 Jul 2026 02:31 AM IST
झांसी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Updated Fri, 10 Jul 2026 02:31 AM IST
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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार तिवारी की अदालत ने हत्या के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुमाने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 17 अगस्त 2022 को काशीराम कॉलोनी निवासी अंगूरी देवी ने थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि घर के बाहर कचरा डालने को लेकर पड़ोसी दिनेश वर्मा से लंबे समय से विवाद चल रहा था। घटना की रात दिनेश उनके घर पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए झगड़ा करने लगा। शोर सुनकर अंगूरी देवी के पति भगवान दास बीच-बचाव करने पहुंचे।
आरोप है कि इसी दौरान दिनेश ने चाकू से भगवान दास के सीने और चेहरे पर कई वार कर दिए और मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल भगवान दास को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से आरोप सिद्ध किए। सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी दिनेश वर्मा को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 17 अगस्त 2022 को काशीराम कॉलोनी निवासी अंगूरी देवी ने थाना सीपरी बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि घर के बाहर कचरा डालने को लेकर पड़ोसी दिनेश वर्मा से लंबे समय से विवाद चल रहा था। घटना की रात दिनेश उनके घर पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए झगड़ा करने लगा। शोर सुनकर अंगूरी देवी के पति भगवान दास बीच-बचाव करने पहुंचे।
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आरोप है कि इसी दौरान दिनेश ने चाकू से भगवान दास के सीने और चेहरे पर कई वार कर दिए और मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल भगवान दास को पुलिस ने मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से आरोप सिद्ध किए। सभी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी दिनेश वर्मा को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।