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श्रम विभाग में अब पांच साल के लिए होगा पंजीकरण

Mon, 13 Nov 2017 12:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Mon, 13 Nov 2017 12:07 AM IST
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अब व्यापारियों को श्रम विभाग में नया पंजीकरण करवाने, नया लाइसेंस बनवाने और नवीनीकरण करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कराना होगा। जांच और निस्तारण संबंधित अधिकारी को 48 घंटे के भीतर करना होगा। सबकुछ ठीक मिलने पर पांच साल के लिए पंजीकरण मान्य हो जाएगा।
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अपने कारोबार के सिलसिले में श्रम विभाग में पंजीकृत व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से विभागीय नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके तहत अब व्यापारियों को अपना नया पंजीयन, नया लाइसेंस या नवीनीकरण ऑनलाइन करना होगा। 48 घंटे में जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदनकर्ता व्यापारी लाइसेंस की कॉपी भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। पंजीकरण होने के बाद पांच साल के बीच विभाग एक बार व्यापारी को सूचना देकर इसकी जांच करेगा। जांच के दौरान अगर कोई कमी मिलती है, तो 15 दिन का समय देकर इसको दूर करना होगा। तय समय में कमी दूर नहीं कर ली गई, तो संबंधित व्यापारी को विभाग कार्रवाई की नोटिस देगा। पंजीकृत व्यापारी की कोई सूचना या शिकायत विभाग में की जाती है, तो इसकी सूचना संबंधित विभाग डीएम या कमिश्नर को देगा। इसके बाद निर्देश मिलने पर व्यापारी को अवगत कराते हुए जांच करेगा। अगर कोई विभागीय कर्मचारी अवैध वसूली के लिए व्यापारी को परेशान या प्रताड़ित करता है, तो इसकी सूचना विभागीय उच्चाधिकारियों को दी जाएगी। उपश्रमायुक्त रचना केसरवानी ने बताया कि व्यापारियों की सहूलियत के लिए नवीन निरीक्षण प्रणाली बनाई गई है।
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