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झांसी: नाबालिग के साथ छेड़छाड़ में तीन साल की जेल, न्यायालय ने छह साल पुराने मामले में फैसला सुनाया
Sat, 08 Nov 2025 04:16 PM IST
दीपक महाजन
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Published by: दीपक महाजन
Updated Sat, 08 Nov 2025 04:16 PM IST
सार
थाना प्रेमनगर इलाके में दस वर्षीय बालिका मोमोज लेने गई थी इसी दौरान उसके साथ अश्लीलता की गई। जब पीड़िता के भाई ने इसका विरोध किया ताे धमकाया गया। घटना के बाद मां के साथ पीड़िता पुलिस के पास पहुंची।
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कोर्ट ने सुनाई सजा
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत अभियुक्त को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने छह साल पुराने मामले में फैसला सुनाया।
अभियोेजन पक्ष के मुताबिक थाना प्रेमनगर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने मई 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसकी दस वर्षीय बेटी शाम को खेरा तिराहे पर मोमोस लेने गई थी। तभी रक्सा थाना क्षेत्र के खेरा गांव निवासी सुरेंद्र उर्फ सुजान श्रीवास ने उसके साथ अश्लील हरकत कर दी थी। मामले की शिकायत करने जब वह अपने भाई के साथ सुरेंद्र के घर पहुंची तो उसने उसे धमकाया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।
न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त सुरेंद्र श्रीवास को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोेजन पक्ष के मुताबिक थाना प्रेमनगर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने मई 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसकी दस वर्षीय बेटी शाम को खेरा तिराहे पर मोमोस लेने गई थी। तभी रक्सा थाना क्षेत्र के खेरा गांव निवासी सुरेंद्र उर्फ सुजान श्रीवास ने उसके साथ अश्लील हरकत कर दी थी। मामले की शिकायत करने जब वह अपने भाई के साथ सुरेंद्र के घर पहुंची तो उसने उसे धमकाया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।
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न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त सुरेंद्र श्रीवास को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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