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Jhansi: फॉर्म-6 के साथ अभिलेख व घोषणा पत्र भी लगाना होगा, 29 को चलेगा एसआईआर के तहत विशेष अभियान
Tue, 20 Jan 2026 01:06 PM IST
दीपक महाजन
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
Published by: दीपक महाजन
Updated Tue, 20 Jan 2026 01:06 PM IST
सार
फॉर्म भरते समय जन्मतिथि और आवासीय पते के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड मान्य है। जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड के अलावा भी पांच अन्य विकल्प उपलब्ध हैं।
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वोटर आईडी।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
एसआईआर के तहत विशेष अभियान दिवस 29 जनवरी को होगा। सुबह 10:30 से शाम 04:30 बजे तक जनपद के सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान स्थलों पर उपस्थित रहकर आलेख्य मतदाता और एएसडी सूची को पढ़कर सुनाएंगे। मतदान स्थल वाले सभी स्कूल/कॉलेज खुले रहेंगे।
एडीएम प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि अभियान दिवस के दौरान बीएलओ के पास पर्याप्त मात्रा में फॉर्म-6, 7 और 8 उपलब्धता रहेगी। सूची में नया नाम शामिल करने के लिए फॉर्म-6 के साथ जरूरी अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे। इसके अलावा अभिलेखों के साथ घोषणा पत्र भरकर लगाना अनिवार्य होगा। आवेदक को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2003 की अंतिम मतदाता सूची में स्वयं या माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी में से किसी एक व्यक्ति का नाम खोजकर उसकी सूचना घोषणा पत्र में देनी होगी। यदि यह कर लेते हैं तो फिर बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य के नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। उन्होंने बताया कि फॉर्म भरते समय जन्मतिथि और आवासीय पते के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड मान्य है। जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड के अलावा भी पांच अन्य विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें से भी कोई एक दस्तावेज साक्ष्य के रूप में मान्य होगा। इसी प्रकार आवासीय पते के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड के अलावा छह अन्य विकल्प उपलब्ध हैं।
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एडीएम प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि अभियान दिवस के दौरान बीएलओ के पास पर्याप्त मात्रा में फॉर्म-6, 7 और 8 उपलब्धता रहेगी। सूची में नया नाम शामिल करने के लिए फॉर्म-6 के साथ जरूरी अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे। इसके अलावा अभिलेखों के साथ घोषणा पत्र भरकर लगाना अनिवार्य होगा। आवेदक को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2003 की अंतिम मतदाता सूची में स्वयं या माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी में से किसी एक व्यक्ति का नाम खोजकर उसकी सूचना घोषणा पत्र में देनी होगी। यदि यह कर लेते हैं तो फिर बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य के नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। उन्होंने बताया कि फॉर्म भरते समय जन्मतिथि और आवासीय पते के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड मान्य है। जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड के अलावा भी पांच अन्य विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें से भी कोई एक दस्तावेज साक्ष्य के रूप में मान्य होगा। इसी प्रकार आवासीय पते के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड के अलावा छह अन्य विकल्प उपलब्ध हैं।
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