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शराब के सौदागरों को सजा: अवैध शराब बनाने वाले तीन दोषियों को 14-14 साल की जेल, जुर्माना भी लगाया

Mon, 07 Feb 2022 09:38 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: शाहरुख खान Updated Mon, 07 Feb 2022 09:38 PM IST
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jhansi 14-year jail for three convicts who make illegal liquor
फाइल फोटो - फोटो : Social Media
झांसी में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) विमल प्रकाश आर्य की अदालत ने अवैध देसी कच्ची शराब बनाने वाले तीन लोगों को 14 साल की जेल की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार दोहरे ने बताया कि छह फरवरी 2015 को कबूतरा डेरा सिमरावारी में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए थे। 
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इस मामले में पुलिस ने बरफ कबूतरा, परशुराम कबूतरा व लज्जाराम कबूतरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद उक्त तीनों को 14-14 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई।
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