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नोटबंदी में जमा करवाई रकम का ब्यौरा देना जरूरी

Thu, 03 Aug 2017 12:58 AM IST
amarujala
amarujala Updated Thu, 03 Aug 2017 12:58 AM IST
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It is necessary to mention the amount deposited in the note-book
tax jhansi news - फोटो : demo
झांसी।  
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इस बार आयकर रिटर्न में जिन लोगों ने अपने खाते में नोटबंदी के दौरान दो लाख रुपये या इससे अधिक जमा करवाए गए रुपयों का ब्यौरा नहीं दिया है, उन पर कार्रवाई हो सकती है। कुल टैक्स का 300 फीसदी तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। 
नोटबंदी के दौरान आठ नंवबर से 30 मार्च तक बैंक खातों में दो लाख से अधिक जमा करने वालों को इस बार रिटर्न में यह जानकारी देना जरूरी है। विभाग का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति अपने बचत खाते में नोटबंदी के दौरान दो लाख से अधिक रुपये जमा करता या निकालता है तो निश्चित ही उसके आय के स्रोत अच्छे हैं। ऐसे में यह जानकारी रिटर्न भरते समय दिखाना जरूरी है। साथ ही एक साल में बचते खाते से दस लाख से ज्यादा जमा या निकाले गए हों तो ऐसे व्यक्तियों को भी रिटर्न में जानकारी देना है। इसके अलावा तीस लाख से अधिक की रजिस्ट्री कराने पर भी रिटर्न में दिखाना जरूरी है। उक्त सभी जानकारियां छुपाने वालों को आगे परेशानी हो सकती है। पकड़े जाने पर 300 प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान है। जैसे कि एक लाख रुपये पर दस हजार टैक्स लगता है। अगर पकड़े गए तो एक लाख की राशि पर तीन सौ प्रतिशत के हिसाब से 40 हजार रुपये टैक्स जमा करना होगा। महानगर में पांच हजार से अधिक करदाता अपने रिटर्न में नोटबंदी के दौरान दो लाख से अधिक रुपये जमा करने की बात स्वीकार कर चुके हैं। जो लोग अपने रिटर्न में यह जानकारियां छुपा रहे हैं, उनकी सूची केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जारी करेगा। सूची जारी होने के बाद संबंधित कर दाताओं को नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस के जवाब से अगर अफसर संतुष्ट नहीं हुए तो संबंधित व्यक्ति को 300 प्रतिशत के हिसाब से जमा राशि पर जुर्माना भरना होगा। 
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कोई फायदा नहीं 
अगर आपने नोटबंदी के दौरान दो लाख रुपये से अधिक जमा किए हों तो उनको छुपाने से कोई फायदा नहीं है। रिटर्न में यह जानकारी अवश्य भरवाएं। जांच में पकड़े गए तो तीन सौ प्रतिशत के हिसाब से तो जुर्माना देना ही होगा, साथ ही और भी दिक्कतें बढ़ जाएगी। 
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नीमेश खन्ना, सीए

ध्यान दें
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- बैंक एकाउंट में आठ नवंबर के पूर्व कितनी भी राशि जमा हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वह आपका सफेद धन है।
- आप अगर पांच लाख रुपये का आयकर रिटर्न जमा कर रहे हैं तो आपने नोटबंदी के दौरान उतनी ही राशि अपने बैंक एकाउंट में जमा की है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
- अगर आप रिटर्न जमा नहीं करते हैं और इस बार खाते में 20 लाख रुपये जमा कर उसे रिटर्न में दिखाने की तैयारी कर रहे हैं तो यह जांच के दायरे में आ जाएगा।
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