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Jhansi News: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी युवक को पांच वर्ष की कठोर कारावास

Tue, 04 Aug 2026 02:49 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Updated Tue, 04 Aug 2026 02:49 AM IST
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Five years rigorous imprisonment for a youth convicted of molesting a minor
झांसी। मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में चार साल पहले बालिका से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर जुर्माना भी लगाया गया। वर्तमान में वह जेल में है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 वर्षीय बालिका बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी 23 जुलाई 2022 को गांव निवासी 35 वर्षीय सुनील ने मौका पाकर उसे दबोच लिया। एकांत में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत की। बालिका ने इसका विरोध किया था, लेकिन वह नहीं माना। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक महिला की नजर पड़ी तो आरोपी उसे छोड़कर भाग निकला था और धमकी दी थी कि किसी को बताया तो मार दूंगा। मामले की तहरीर पीड़िता के पिता ने थाने में दी थी। पुलिस ने छेड़छाड़ की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। सोमवार को इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में हुई। इसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन न्यायालय ने तर्क और साक्ष्यों के आधार पर दोषी को पांच वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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