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Jhansi News: पंजीकरण के बाद किसानों को नहीं देना होगा नलकूप का बिल
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। सरकार ने निजी नलकूप के बिजली के बिल माफ करने के साथ ही एक अप्रैल से निजी नलकूपों की बिजली मुफ्त कर दी है लेकिन किसानों को निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पंजीकरण की तिथि 31 जुलाई तय की गई है। झांसी, ललितपुर और जालौन के 29 हजार से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिलेगा।
अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2023 तक किसानों के निजी नलकूपों के बिजली के बिल माफ किए गए हैं। इसके साथ ही एक अप्रैल 2023 से निजी नलकूपों की बिजली को मुफ्त कर दिया गया है। लेकिन किसानों को 31 मार्च 2023 से पहले का बिजली का बिल जमा करना होगा। हालांकि सरकार ने इससे पहले के बिजली के बिलों पर ब्याज दर को माफ कर दिया है। लेकिन ब्याज दर माफी के साथ ही मुफ्त बिजली का लाभ लेने के लिए किसानों को बिजली विभाग की के पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
पंजीकरण कराने पर 31 मार्च 2023 के बिजली के बिल का ब्याज महज तीस फीसदी ही जमा करना होगा। इसके साथ ही ब्याज एक मुश्त के साथ ही तीन अथवा छह किस्तों में जमा किया जा सकेगा। वहीं, निजी नलकूपों के लिए बिजली का बिल भी नहीं देना होगा। पंजीकरण के लिए कॉमन सर्विस सेंटर, अधिशासी अभियंता और एसडीओ कार्यालय में कराया जा सकता है।
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वर्जन
पंजीकरण के बाद किसानों के बकाया बिल का ब्याज महज 30 फीसदी ही जमा करना होगा। इसके साथ ही एक अप्रैल 2023 से निजी नलकूपों का बिल भी अदा नहीं करना होगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। - सैयद अब्बास रिजवी, मुख्य अभियंता, बिजली विभाग
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झांसी। सरकार ने निजी नलकूप के बिजली के बिल माफ करने के साथ ही एक अप्रैल से निजी नलकूपों की बिजली मुफ्त कर दी है लेकिन किसानों को निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पंजीकरण की तिथि 31 जुलाई तय की गई है। झांसी, ललितपुर और जालौन के 29 हजार से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिलेगा।
अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2023 तक किसानों के निजी नलकूपों के बिजली के बिल माफ किए गए हैं। इसके साथ ही एक अप्रैल 2023 से निजी नलकूपों की बिजली को मुफ्त कर दिया गया है। लेकिन किसानों को 31 मार्च 2023 से पहले का बिजली का बिल जमा करना होगा। हालांकि सरकार ने इससे पहले के बिजली के बिलों पर ब्याज दर को माफ कर दिया है। लेकिन ब्याज दर माफी के साथ ही मुफ्त बिजली का लाभ लेने के लिए किसानों को बिजली विभाग की के पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
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पंजीकरण कराने पर 31 मार्च 2023 के बिजली के बिल का ब्याज महज तीस फीसदी ही जमा करना होगा। इसके साथ ही ब्याज एक मुश्त के साथ ही तीन अथवा छह किस्तों में जमा किया जा सकेगा। वहीं, निजी नलकूपों के लिए बिजली का बिल भी नहीं देना होगा। पंजीकरण के लिए कॉमन सर्विस सेंटर, अधिशासी अभियंता और एसडीओ कार्यालय में कराया जा सकता है।
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पंजीकरण के बाद किसानों के बकाया बिल का ब्याज महज 30 फीसदी ही जमा करना होगा। इसके साथ ही एक अप्रैल 2023 से निजी नलकूपों का बिल भी अदा नहीं करना होगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। - सैयद अब्बास रिजवी, मुख्य अभियंता, बिजली विभाग